Johar Live Desk : केंद्र सरकार ने नेशनल हाईवे पर टोल टैक्स के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने नए नियम लागू कर दिए हैं, जिससे हाईवे पर सफर करने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी। सरकार ने इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना भी जारी कर दी है।
नए नियमों के अनुसार, अगर किसी दो-लेन नेशनल हाईवे को चार लेन या उससे ज्यादा में बदला जा रहा है और वहां निर्माण कार्य चल रहा है, तो यात्रियों को केवल 30 प्रतिशत टोल टैक्स देना होगा। यानी उन्हें 70 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। यह छूट निर्माण कार्य शुरू होने से लेकर प्रोजेक्ट पूरा होने तक लागू रहेगी। वहीं, यदि किसी चार-लेन सड़क को छह या आठ लेन में अपग्रेड किया जा रहा है, तो वहां यात्रियों को 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी और उन्हें 75 प्रतिशत टोल टैक्स देना होगा। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद टोल टैक्स सामान्य नियमों के अनुसार अधिकतम 40 प्रतिशत तक ही लिया जाएगा।
सरकार के अनुसार, यह नियम देशभर की उन सड़कों पर लागू होगा, जहां अपग्रेडेशन का काम चल रहा है। फिलहाल देश में करीब 25 हजार से 30 हजार किलोमीटर नेशनल हाईवे को चौड़ा किया जा रहा है। इस फैसले से रोजाना हाईवे पर सफर करने वाले यात्रियों और ट्रक चालकों को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। सरकार का कहना है कि सड़कें चौड़ी होने से वाहनों की रफ्तार बढ़ेगी और माल ढुलाई आसान होगी।
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