Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    30 Apr, 2026 ♦ 9:09 AM
    • About Us
    • Contact Us
    • Webmail
    Facebook X (Twitter) Instagram YouTube Telegram WhatsApp
    Johar LIVEJohar LIVE
    • होम
    • देश
    • विदेश
    • झारखंड
      • कोडरमा
      • खूंटी
      • गढ़वा
      • गिरिडीह
      • गुमला
      • गोड्डा
      • चतरा
      • चाईबासा
      • जमशेदपुर
      • जामताड़ा
      • दुमका
      • देवघर
      • धनबाद
      • पलामू
      • पाकुड़
      • बोकारो
      • रांची
      • रामगढ
      • लातेहार
      • लोहरदगा
      • सराइकेला-खरसावां
      • साहेबगंज
      • सिमडेगा
      • हजारीबाग
    • राजनीति
    • बिहार
    • कारोबार
    • खेल
    • सेहत
    • अन्य
      • मनोरंजन
      • शिक्षा
      • धर्म/ज्योतिष
    Johar LIVEJohar LIVE
    Home»कोर्ट की खबरें»सुप्रीम कोर्ट में बिहार SIR के खिलाफ याचिकाओं पर आज होगी सुनवाई
    कोर्ट की खबरें

    सुप्रीम कोर्ट में बिहार SIR के खिलाफ याचिकाओं पर आज होगी सुनवाई

    Team JoharBy Team JoharSeptember 15, 2025No Comments2 Mins Read
    Share Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email Copy Link
    कोर्ट
    Share
    Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email Copy Link

    New Delhi : सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को बिहार में SIR (वोटर वेरिफिकेशन) के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई होगी। इससे पहले 8 सितंबर को हुई सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि आधार कार्ड पहचान का प्रमाण है, न कि नागरिकता का।

    चुनाव आयोग को कोर्ट का निर्देश

    जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि वोटर की पहचान के लिए आधार कार्ड को 12वें दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाए। बिहार SIR के लिए अभी 11 दस्तावेज निर्धारित हैं, जिन्हें मतदाताओं को अपने फॉर्म के साथ जमा करना होता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि आधार कार्ड को लेकर कोई शंका हो तो आयोग इसकी जांच कराए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल वास्तविक नागरिकों को ही वोट देने का अधिकार होगा और फर्जी दस्तावेजों वालों को मतदाता सूची से हटाया जाएगा।

    आधार स्वीकार करने वाले अधिकारियों को नोटिस

    8 सितंबर की सुनवाई में कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि 10 जुलाई को कोर्ट ने आधार कार्ड स्वीकार करने का निर्देश दिया था, लेकिन 65 लाख लोगों के आधार अभी भी स्वीकार नहीं किए जा रहे। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग 11 निर्धारित दस्तावेजों के अलावा आधार स्वीकार करने वाले बूथ लेवल ऑफिसर्स (BLO) को कारण बताओ नोटिस जारी कर रहा है। इस पर कोर्ट ने आयोग से नोटिस पेश करने को कहा, लेकिन आयोग के वकील राकेश द्विवेदी ने कहा कि उनके पास नोटिस नहीं हैं। कपिल सिब्बल ने जवाब दिया कि ये आयोग के ही दस्तावेज हैं, जिन पर निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर हैं।

    आज होगी अगली सुनवाई

    इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट में आज (15 सितंबर) को अगली सुनवाई होगी, जिसमें इस मुद्दे पर और चर्चा होने की उम्मीद है।

    Also Read : PM मोदी का पूर्णिया दौरा आज, 36,000 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ

    The petitions against Bihar SIR will be heard in the Supreme Court today सुप्रीम कोर्ट में बिहार SIR के खिलाफ याचिकाओं पर आज होगी सुनवाई
    Follow on Facebook Follow on X (Twitter) Follow on Instagram Follow on YouTube Follow on WhatsApp Follow on Telegram
    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Telegram WhatsApp Email Copy Link
    Previous Articleझारखंड में दिसंबर में हो सकते हैं निकाय चुनाव, अक्टूबर में निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के आसार
    Next Article भारतीय शेयर बाजार की सुस्त शुरुआत, निवेशक सतर्क- फेड की बैठक पर नजर

    Related Posts

    जोहार ब्रेकिंग

    वेतन घोटाला : ऑडिट में क्लीन चिट, फिर महिला अधिकारी के जुबां खोलते ही हुआ बड़ा खुलासा

    April 30, 2026
    कोडरमा

    पत्रकारों पर हमला लोकतंत्र पर वार, दोषियों को तुरंत गिरफ्तार करे सरकार : नीरा यादव

    April 29, 2026
    जोहार ब्रेकिंग

    ट्रेजरी घोटाला : बोकारो एसपी ऑफिस के कर्मी को CID ने किया गिरफ्तार, 1.11 करोड़ से अधिक की अवैध निकासी का आरोप

    April 29, 2026
    Latest Posts

    वेतन घोटाला : ऑडिट में क्लीन चिट, फिर महिला अधिकारी के जुबां खोलते ही हुआ बड़ा खुलासा

    April 30, 2026

    पत्रकारों पर हमला लोकतंत्र पर वार, दोषियों को तुरंत गिरफ्तार करे सरकार : नीरा यादव

    April 29, 2026

    ट्रेजरी घोटाला : बोकारो एसपी ऑफिस के कर्मी को CID ने किया गिरफ्तार, 1.11 करोड़ से अधिक की अवैध निकासी का आरोप

    April 29, 2026

    रांची के विकास कार्यों में पर्यावरण से नहीं होगा समझौता, सीएम ने दिए सख्त निर्देश

    April 29, 2026

    घर में घुसकर नाबालिग लड़की की लूटी थी आबरू, अब 10 साल कटेगी जेल में

    April 29, 2026

    © 2026 Johar LIVE. Designed by Launching Press. | About Us | AdSense Policy | Privacy Policy | Terms and Conditions | Contact Us

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.