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    Home»देश»आरजेडी के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को सुप्रीम कोर्ट का झटका, डबल मर्डर केस में उम्रकैद की मिली सजा
    देश

    आरजेडी के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को सुप्रीम कोर्ट का झटका, डबल मर्डर केस में उम्रकैद की मिली सजा

    Team JoharBy Team JoharSeptember 2, 2023Updated:September 2, 2023No Comments2 Mins Read0
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    नई दिल्ली: बिहार की महाराजगंज लोकसभा सीट से राजद के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को देश की सर्वोच्च अदालत से जोर का झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में हुए डबल मर्डर केस में उन्हें दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। मालूम हो कि 18 अगस्त को  सुप्रीम कोर्ट ने डबल मर्डर केस में उन्हें दोषी करार दिया था।

    मारे गए लोगों के परिजनों को 10-10 लाख देने का आदेश

    सुप्रीम कोर्ट ने हत्याकांड में मारे गये राजेंद्न राय व दारोगा राय के परिजनों को 10-10 लाख रुपये देने का आदेश प्रभुनाथ सिंह और बिहार सरकार को दिया है। घटना में घायल हुए एक व्य​क्ति को 5 लाख रुपये देने का भी आदेश हुआ है।

    हाईकोर्ट का आदेश पलटा

    सर्वोच्च अदालत की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने डबल मर्डर केस में बरी करने की निचली अदालत और पटना हाईकोर्ट के फैसलों को पलटते हुए प्रभुनाथ सिंह को दोषी करार दिया था। दिलचस्प बात यह है कि पूर्व सांसद को निचली अदालत ने बरी कर दिया था। हाई कोर्ट ने भी निचली अदालत के फैसले पर मुहर लगा दी थी।

    क्या है मामला

    1995 में छपरा के मशरख में राजेंद्र राय और दारोगा राय नामक दो लोगों की हत्या हुई थी। आरोप था कि प्रभुनाथ सिंह ने उनके कहे अनुसार वोट न डालने पर दोनों की हत्या करा दी थी। बता दें कि प्रभुनाथ सिंह बिहार की महाराजगंज लोकसभा सीट से तीन बार जदयू और एक बार राजद के टिकट पर सांसद रह चुके हैं।

    Bihar news Prabhunath singh RJD EX MP Supreme Court प्रभुनाथ सिंह बिहार राजद के पूर्व सांसद सुप्रीम कोर्ट
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