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    Home»झारखंड»टेरर फंडिंग केस में प्रदीप राम को सुप्रीम कोर्ट से जमानत
    झारखंड

    टेरर फंडिंग केस में प्रदीप राम को सुप्रीम कोर्ट से जमानत

    Team JoharBy Team JoharMarch 24, 2026No Comments2 Mins Read3
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    सुप्रीम कोर्ट
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    Ranchi : मगध आम्रपाली टेरर फंडिंग से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी प्रदीप राम को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। इस फैसले के बाद लंबे समय से चल रहे इस केस में नया मोड़ आ गया है।

     सुप्रीम कोर्ट में मिली राहत

    प्रदीप राम की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता बालाजी श्रीनिवासन और आकृति प्रिया ने पैरवी की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने उन्हें जमानत देने का फैसला लिया।

    हाईकोर्ट से खारिज हो चुकी थी जमानत

    इससे पहले प्रदीप राम ने झारखंड हाईकोर्ट में जमानत की याचिका दाखिल की थी, लेकिन वहां से उन्हें राहत नहीं मिली थी। हाईकोर्ट द्वारा याचिका खारिज किए जाने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

     2016 में छापेमारी, 85 लाख रुपये बरामद

    मामला साल 2016 का है, जब पुलिस ने प्रदीप राम के आवास पर छापेमारी की थी। इस दौरान करीब 85 लाख रुपये नकद बरामद हुए थे। इसके बाद टंडवा थाना में कांड संख्या 2/2016 दर्ज किया गया था।

    ईडी ने भी दर्ज किया था मनी लॉन्ड्रिंग केस

    इसी मामले को आधार बनाकर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी प्रदीप राम के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। जांच एजेंसी इस मामले में टेरर फंडिंग के एंगल से भी जांच कर रही थी।

    केस में आया नया मोड़

    सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद अब इस केस में नई स्थिति बन गई है। हालांकि जांच और कानूनी प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी।

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