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    Home»कोर्ट की खबरें»सीएम अरविंद केजरीवाल को ‘सुप्रीम’ झटका, तत्काल सुनवाई से शीर्ष अदालत का इनकार, करना होगा इंतजार
    कोर्ट की खबरें

    सीएम अरविंद केजरीवाल को ‘सुप्रीम’ झटका, तत्काल सुनवाई से शीर्ष अदालत का इनकार, करना होगा इंतजार

    Team JoharBy Team JoharApril 10, 2024No Comments2 Mins Read
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    नई दिल्ली : दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीएम सीएम अरविंद केजरीवाल को ‘सुप्रीम’ झटका लगा है. दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौति देने वाली याचिका पर SC में केजरीवाल की अर्जी पर तत्काल सुनवाई नहीं होगी. उन्हें अगले हफ्ते तक इंतजार करना होगा. दरअसल, गुरुवार को ईद, शुक्रवार को स्थानीय छुट्टी और फिर शनिवार-रविवार की छुट्टियां हैं. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल ना स्पेशल बेंच बनेगी और ना सोमवार से पहले सुनवाई होने की गुंजाइश है. अब संभवत: सोमवार तक सुनवाई की उम्मीद नहीं है.

    बता दें कि मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी और कस्टडी को वैध ठहराया था और उनकी दलीलों को ठुकराते हुए याचिका खारिज कर दी थी. उसके बाद बुधवार सुबह दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की वकीलों से जुड़ी दूसरी याचिका को भी खारिज कर दिया था. इस याचिका में दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने वकीलों से हफ्ते में 5 बार मुलाकात करने की मांग की थी. फिलहाल, केजरीवाल अपने वकीलों से हफ्ते में केवल दो बार ही मुलाकात कर सकते हैं.

    जानिए दिल्ली हाई कोर्ट में क्या हुआ

    दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में केजरीवाल की गिरफ्तारी और न्यायिक हिरासत को जायज ठहराया है. केजरीवाल की ना सिर्फ याचिका खारिज कर दी गई है, बल्कि कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ने जो सबूत दिए हैं, वो पुख्ता हैं. कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल पूरी साजिश में लिप्त थे और उन्होंने घूस भी मांगी थी. हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी में कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन भी नहीं हुआ है और ना ही उनकी गिरफ्तारी किसी तरह से अवैध है.

    इसे भी पढ़ें: पवन सिंह ने किया लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान, जानिए किस सीट से मैदान में उतरेंगे

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