Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    5 Aug, 2025 ♦ 5:34 PM
    • About Us
    • Contact Us
    • Webmail
    Facebook X (Twitter) Instagram YouTube Telegram WhatsApp
    Johar LIVEJohar LIVE
    • होम
    • देश
    • विदेश
    • झारखंड
      • कोडरमा
      • खूंटी
      • गढ़वा
      • गिरिडीह
      • गुमला
      • गोड्डा
      • चतरा
      • चाईबासा
      • जमशेदपुर
      • जामताड़ा
      • दुमका
      • देवघर
      • धनबाद
      • पलामू
      • पाकुड़
      • बोकारो
      • रांची
      • रामगढ
      • लातेहार
      • लोहरदगा
      • सराइकेला-खरसावां
      • साहेबगंज
      • सिमडेगा
      • हजारीबाग
    • राजनीति
    • बिहार
    • कारोबार
    • खेल
    • सेहत
    • अन्य
      • मनोरंजन
      • शिक्षा
      • धर्म/ज्योतिष
    Johar LIVEJohar LIVE
    Home»देश»स्किन-टू-स्किन उत्पीड़न : सुप्रीम कोर्ट को महिला आयोग की याचिका मंजूर
    देश

    स्किन-टू-स्किन उत्पीड़न : सुप्रीम कोर्ट को महिला आयोग की याचिका मंजूर

    Team JoharBy Team JoharFebruary 10, 2021No Comments3 Mins Read
    Share Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email Copy Link
    Share
    Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email Copy Link

    Joharlive Desk

    नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट के विवादास्पद फैसले को चुनौती देने वाली राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) की याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति जताई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 39 वर्षीय व्यक्ति को 12 साल की एक लड़की को उसके कपड़ों के ऊपर से छेड़छाड़ करने के आरोप में बरी कर दिया था और कहा था कि इसमें त्वचा से त्वचा (स्किन-टू-स्किन) का संपर्क नहीं हुआ है। इस फैसले का विरोध करते हुए महिला आयोग ने इसे शारीरिक स्पर्श की विकृत व्याख्या करार दिया था।
    प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने एनसीडब्ल्यू का पक्ष रख रहीं वरिष्ठ अधिवक्ता गीता लूथरा से पूछा कि आखिर उसे अलग से याचिका क्यों स्वीकार करना चाहिए, जब शीर्ष अदालत पहले ही हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा चुकी है और आरोपी जेल में है।
    इस पर लूथरा ने दलील देते हुए एनसीडब्ल्यू अधिनियम का हवाला दिया और कहा कि कानून आयोग को अधिकार देता है कि वह ऐसे मामले, जहां कानून की गलत व्याख्या होती है, उनमें सुधार के लिए अदालत का रुख करे।
    वकील शिवानी लूथरा लोहिया और नितिन सलूजा के माध्यम से दायर की गई याचिका में एनसीडब्ल्यू ने कहा है, “शारीरिक स्पर्श की विकृत व्याख्या से महिलाओं के मौलिक अधिकारों पर विपरीत असर पड़ेगा, जो समाज में यौन अपराधों की पीड़िता हैं और यह महिलाओं के हितों की रक्षा के उद्देश्य से लाए कानूनों के प्रभाव को कमतर करेगा।
    बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ में न्यायाधीश ए.एस. बोपन्ना और वी. रामसुब्रमण्यन भी शामिल थे। सुनवाई के आरंभ में वेणुगोपाल ने पीठ के समक्ष कहा कि न्यायालय 27 जनवरी को हाईकोर्ट के फैसले पर पहले ही रोक लगा चुका है और मामले में कई नई याचिकाएं दायर की गई हैं।
    सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए एनसीडब्ल्यू की याचिका पर महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। पीठ ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार द्वारा दायर एक अलग याचिका में आरोपी को भी नोटिस जारी किया।
    आयोग ने कहा कि वह इस आदेश से दुखी है और हाईकोर्ट द्वारा अपनाई गई व्याख्या कि धारा 7 में ‘शारीरिक संपर्क’ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पोस्को) का अर्थ केवल ‘त्वचा से त्वचा का स्पर्श’ है।
    धारा 7 को स्पष्ट करते हुए, महिला आयोग ने कहा कि अगर कोई अभियुक्त यौन इरादे से किसी पीड़ित (या किसी पीड़ित के शरीर का अंग) को छूता है तो यौन हमला का काम तो अपने आप में ही पूरा हो जाता है। इसने स्पष्ट करते हुए कहा कि इस मामले में संपर्क का कोई और वर्गीकरण नहीं हो सकता, यानी त्वचा से त्वचा का संपर्क।
    अन्य याचिकाकर्ताओं, यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया और ‘भारतीय स्त्री शक्ति’ ने बॉम्बे हाईकोर्ट के 19 जनवरी के फैसले के खिलाफ दायर अपनी याचिका वापस ले ली।

    Latest news National news Online news Supreme Court
    Follow on Facebook Follow on X (Twitter) Follow on Instagram Follow on YouTube Follow on WhatsApp Follow on Telegram
    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Telegram WhatsApp Email Copy Link
    Previous ArticleBihar : पत्नी को पराये मर्द संग देख पति ने खोया आपा, कर दी दोनों की हत्या
    Next Article रामगढ़ : 78 लाख रुपए की अवैध निकासी मामला, प्राइवेट व्यक्ति के नाम से जारी सिम का सरकारी खाते में उपयोग कर रही थी बीडीओ

    Related Posts

    देश

    Tesla ने भारत में बढ़ाया कदम, दिल्ली में खोलेगा दूसरा शोरूम

    August 5, 2025
    टेक्नोलॉजी

    Spotify ने बढ़ाए प्रीमियम प्लान्स के दाम, भारत समेत कई देशों में लागू होगी नई कीमतें

    August 5, 2025
    देश

    उत्तरकाशी में बादल फटने से तबाही… देखें वीडियो

    August 5, 2025
    Latest Posts

    पंचतत्व में विलीन “गुरुजी”, छोटे बेटे बसंत सोरेन ने दी मुखाग्नि

    August 5, 2025

    ‘डॉग बाबू’ के बाद अब ‘टॉमी’ के नाम निवास प्रमाण पत्र की अर्जी

    August 5, 2025

    शहनाज गिल अस्पताल में भर्ती, क्या बोले डॉक्टर… जानें

    August 5, 2025

    हंसिका मोटवानी और सोहेल कथूरिया के तलाक की अफवाहें तेज, इंस्टाग्राम से शादी की तस्वीरें डिलीट

    August 5, 2025

    राहुल गांधी और खड़गे रांची से नेमरा रवाना, दिशोम गुरु की अंत्येष्टि में होंगे शामिल

    August 5, 2025

    © 2025 Johar LIVE. Designed by Forever Infotech. | About Us | AdSense Policy | Privacy Policy | Terms and Conditions | Contact Us

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.