Patna : बिहार के बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। अब बिजली कंपनियां कनेक्शन देने में मनमानी नहीं कर सकेंगी। बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने नया नियम लागू करते हुए बिजली वितरण कंपनियों को महानगरों में 3 दिन, नगर निगम क्षेत्रों में 7 दिन और ग्रामीण इलाकों में अधिकतम 15 दिनों के भीतर नया बिजली कनेक्शन देने का आदेश दिया है। इस समयसीमा का पालन न करने पर कंपनियों पर प्रतिदिन 1,000 रुपये का जुर्माना लगेगा।
जनसुनवाई के बाद नए नियमों को मंजूरी
आयोग ने यह निर्णय बिजली कंपनी की याचिका पर सुनवाई के बाद लिया है। पिछले साल बिजली कंपनी ने बिहार बिजली सप्लाई कोड 2007 में आठवां संशोधन करने का अनुरोध किया था। इसके लिए सार्वजनिक नोटिस जारी कर लोगों और हितधारकों से सुझाव और आपत्तियां मांगी गई थीं। जनसुनवाई के बाद आयोग ने नए नियमों को मंजूरी दी।
ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन की सुविधा
नए नियमों के तहत उपभोक्ता ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से बिजली कनेक्शन, नाम संशोधन, भार वृद्धि या कमी जैसे आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए एक समर्पित वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप तैयार किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन पर तुरंत रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, जबकि ऑफलाइन आवेदन 24 घंटे के अंदर स्कैन कर पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। आवेदनों की ट्रैकिंग की सुविधा भी उपलब्ध होगी। 10 किलोवाट तक के नए कनेक्शन के लिए अब केवल आवेदन पत्र और पहचान प्रमाणपत्र देना होगा। अगर पहचान पत्र में कनेक्शन स्थल का पता दर्ज है, तो स्वामित्व प्रमाणपत्र की जरूरत नहीं होगी। जल्द ही बिजली सप्लाई कोड में ये बदलाव लागू किए जाएंगे।
पटना मेट्रो के लिए बिजली दर तय करने की प्रक्रिया शुरू
दूसरी ओर, पटना में मेट्रो परियोजना तेजी से आगे बढ़ रही है। सरकार का लक्ष्य 15 अगस्त 2025 से शहर के एक हिस्से में मेट्रो सेवा शुरू करना है। इसके लिए बिजली दर तय करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने विनियामक आयोग के समक्ष याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि मेट्रो को रेलवे की तरह न माना जाए, क्योंकि मेट्रो रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रहेगी और केवल यात्री परिवहन करेगी। आयोग ने इस पर 26 जून तक लोगों से राय मांगी है और 30 जून को सुनवाई होगी।
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