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    Home»ट्रेंडिंग»राजधानी रांची में यहां 2 अक्टूबर तक लगी निषेधाज्ञा, जानें क्या है पूरा मामला
    ट्रेंडिंग

    राजधानी रांची में यहां 2 अक्टूबर तक लगी निषेधाज्ञा, जानें क्या है पूरा मामला

    Team JoharBy Team JoharSeptember 26, 2024No Comments2 Mins Read0
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    रांची : झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, कालीनगर, चायबगान, नामकुम, राँची के चाहरदीवारी से 100 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा जारी की गई है. अनुमंडल दण्डाधिकारी, सदर, रांची द्वारा बीएनएसएस की धारा-163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निषेधाज्ञा जारी की गई है, जो 2 अक्टूबर की रात 10 बजे तक लागू रहेगी. वहीं, यह आदेश जिला प्रशासन द्वारा प्रतिनियुक्त किसी भी पदाधिकारी या बल पर लागू नहीं होगा.

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    नहीं किए जा सकेंगे ये कार्य

    इस दौरान बिना सक्षम प्राधिकार की पुर्वानुमति के किसी प्रकार के धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आमसभा का आयोजन करना. (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों एवं न्यायालय कार्य एवं धार्मिक तथा अंत्येष्टि कार्यक्रम को छोड़कर). किसी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, जैसे-बंदूक, राईफल, रिवाल्वर, पिस्टल, बम, बारूद आदि लेकर निकलना या चलना. (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर). किसी प्रकार के हरवे-हथियार जैसे लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला आदि लेकर निकलना या चलना. (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/ कर्मचारियों को छोड़कर). बिना सक्षम प्राधिकार के पुर्वानुमति के किसी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना. (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर) निषेध रहेगा. इसका पालन नहीं करने पर विधिसम्मत दंडात्मक कार्रवाई की जा सकेगी.

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