Ranchi : राजधानी में नक्शा स्वीकृत किए बिना बने और केवल होल्डिंग नंबर लेकर व्यवसाय चला रहे भवनों को नगर निगम सील कर सकता है। इस निर्देश के बाद निगम प्रशासक ने एक टीम का गठन किया है, जो विभिन्न क्षेत्रों में भवनों की जांच कर रही है।
जांच के दौरान टीम भवन का नक्शा, होल्डिंग नंबर और ट्रेड लाइसेंस की जांच करती है। अगर मालिक कागजात नहीं दिखाते हैं, तो उन्हें नोटिस देकर समय दिया जाता है। तय समय में दस्तावेज जमा नहीं करने पर भवन को सील किया जाएगा।
रविवार को निगम की टीम ने वार्ड संख्या-1 के कांके रोड, जवाहर नगर और मिशन गली क्षेत्र में तीन भवनों की जांच की। तीनों भवन मालिकों ने नक्शा और होल्डिंग नंबर सहित आवश्यक कागजात नहीं दिखाए। इसके बाद टीम ने सभी को 24 घंटे का नोटिस जारी किया और समय पर दस्तावेज जमा करने का निर्देश दिया।
जांच में लेक कैसल बिल्डिंग में होटल चल रहा था, कांके रोड में “इनोवेटिव रिटेल कॉन्सेप्ट” कंपनी की गतिविधियां मिलीं और हीरामनी देवी के घर के सामने सड़क पर अतिक्रमण पाया गया। सभी भवन मालिकों को नोटिस जारी कर 24 घंटे में कागजात जमा करने के लिए कहा गया है।
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