Bihar : बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचक सूची (मतदाता सूची) के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के दौरान, चुनाव आयोग ने राज्य से बाहर रह रहे बिहारियों के लिए एक बड़ा सुधारात्मक कदम उठाया है. जिसके तहत अब बाहरी बिहारियों के लिए दो-चरणीय ऑनलाइन फॉर्म की सुविधा दी जाएगी.
पहला चरण:
- ईसीआई की वेबसाइट या क्यूआर कोड के माध्यम से ईन्यूमेरेशन फॉर्म (EF) को ऑनलाइन खोला जा सकता है।
- उपयोगकर्ता अपना EPIC नंबर या मोबाइल नंबर दर्ज करके लॉगिन कर सकते हैं।
दूसरा चरण:
- नाम, जन्मतिथि आदि विवरण भरने के बाद आवश्यक हो तो व्हाइट शीट पर हस्ताक्षर या अंगूठा छाप लगाकर अपलोड करें।
- फॉर्म सबमिट करने पर पुष्टिकरण SMS प्राप्त होगा।
यदि दस्तावेज़ ऑनलाइन अपलोड नहीं किए जा रहे हैं, तो ERO बाद में (1–30 अगस्त के बीच) स्थानीय सत्यापन कर सकता है या अन्य आधिकारिक प्रमाणपत्रों के आधार पर नाम दर्ज कर सकता है।
राजनीतिक दलों का स्वागत
बता दें कि RJD, कांग्रेस एवं JD(U) जैसे सभी प्रमुख दलों ने इस पहल का स्वागत किया है। RJD प्रवक्ता ने कहा, यह फैसला देर से आया है लेकिन स्वागत योग्य है। वहीं कांग्रेस ने इसे ‘देर पूर्ण लेकिन बेहतर’ कदम बताया है।
क्या सुनिश्चित हो गया है?
इस कदम से बाहर रहने वाले लगभग 1 करोड़ बिहारियों को अब अपना मतदाता दर्ज कराने में आसानी मिलेगी। इसके साथ ही यह कदम प्रवासी बिहारियों को मतदाता सूची से वंचित होने से बचाएगा।
SIR अभियान के तहत बिहार में लगभग 90% से अधिक मतदाताओं ने फॉर्म जमा किए गए, लेकिन अभी भी लगभग 9% बचे हैं जिन्हें EF जमा करनी है। यह प्रक्रिया चुनाव सूची की शुद्धता, दोहरे पंजीकरण, मृत या विदेशी नामों को हटाने के लिए आवश्यक है।
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