अवैध भवनों के विरुद्ध दर्ज अनाधिकृत निर्माण भवनों को तोड़ने का है आदेश

रांची : रांची नगर निगम ने हिनू नदी के समीप, बड़ा तालाब और कांके डैम के पास निर्मित अवैध भवनों के विरुद्ध दर्ज अनाधिकृत निर्माण वाद की अंतिम सुनवाई 22 जुलाई को की गयी थी. नगर आयुक्त न्यायालय में की गयी अंतिम सुनवाई में हिनू नदी के समीप निर्मित 72 भवनों का बिल्डिंग प्लान न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया. वहीं कांके डैम के समीप निर्मित 74 भवनों का स्वीकृत बिल्डिंग प्लान नगर निगम द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत नहीं किया गया. इसके अलावा बड़ा तालाब के पास 34 मकानों के मालिकों ने भी बिल्डिंग प्लान नगर निगम को नहीं दिया.

अब नगर निगम की ओर से इन सभी भवनों को तोड़ने का आदेश पारित कर दिया गया है. झारखण्ड नगर पालिका अधिनियम 2011 के तहत् इन सभी भवनों को तोड़ने के लिए आदेश की तारीख से 15 दिनों का समय दिया गया है. इसके बाद सभी भवनों को अभियान चलाकर तोड़ा जाएगा.