Patna : बिहार सरकार ने सरकारी दफ्तरों में कामकाज को लेकर नया ऑफिस शेड्यूल लागू कर दिया है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की ओर से जारी निर्देश में सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए तय समय पर दफ्तर आना अनिवार्य कर दिया गया है। अब कर्मचारियों की उपस्थिति बायोमेट्रिक सिस्टम से दर्ज होगी और लापरवाही पर कार्रवाई भी की जाएगी।
तय समय पर आना जरूरी, लेट होने पर होगी कार्रवाई
नए आदेश के अनुसार सभी कर्मचारियों को सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक कार्यालय में उपस्थित रहना होगा। दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक लंच ब्रेक रहेगा। महिला कर्मचारियों के लिए ऑफिस समय शाम 5 बजे तक निर्धारित किया गया है। वहीं, कुछ क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्य समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक रखा गया है। सर्दियों (नवंबर से फरवरी) के दौरान समय में आंशिक बदलाव का भी प्रावधान किया गया है।
बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य, सभी विभागों को आदेश जारी
सरकार ने स्पष्ट किया है कि सभी कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराना जरूरी होगा। बिना सूचना अनुपस्थित रहने या समय पर नहीं आने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश सभी विभागों, जिला अधिकारियों (DM) और पुलिस मुख्यालय को भेज दिया गया है। सरकार का कहना है कि इससे सरकारी दफ्तरों में अनुशासन और कार्यक्षमता में सुधार आएगा।


