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    Home»बिहार»पटना में सार्वजनिक जगहों पर सिगरेट पीने पर अब कटेगा चालान, बढ़ेगा जुर्माना
    बिहार

    पटना में सार्वजनिक जगहों पर सिगरेट पीने पर अब कटेगा चालान, बढ़ेगा जुर्माना

    Team JoharBy Team JoharDecember 23, 2024No Comments2 Mins Read0
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    पटना : राजधानी पटना में अब सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट पीने वालों के लिए सख्त नियम लागू कर दिए गए हैं. सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों का चालान कटेगा और जुर्माना वसूला जाएगा. पटना पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट पीने वालों पर कार्रवाई करने के लिए जांच अभियान शुरू किया है.

    अब तक यह देखा गया है कि सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वाले लोग अनदेखी कर रहे थे. इसके बाद सरकार ने इस पर सख्ती दिखाते हुए जुर्माना लागू करने का निर्णय लिया है.

    200 से 1000 रुपये तक का जुर्माना

    स्मोकिंग करने वालों को अब पहले जुर्माना के रूप में 200 रुपये का शुल्क चुकाना होगा. पटना पुलिस ने इस पर पहला एक्शन बोरिंग रोड इलाके में लिया, जहां पब्लिक प्लेस पर स्मोकिंग करने वालों को जुर्माना भरवाया गया. पुलिस ने चेतावनी दी है कि अगर लोग फिर से पब्लिक प्लेस पर स्मोकिंग करते हुए पाए जाते हैं तो जुर्माना बढ़ाकर 1000 रुपये तक किया जा सकता है.

    जेल की भी हो सकती है सजा

    भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत सेक्शन 278 में पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीने को जुर्म माना गया है. इस अपराध के लिए जुर्माना तो है ही, साथ ही जुर्माना न भरने पर जेल भी हो सकती है. आमतौर पर इस अपराध के लिए 200 रुपये का जुर्माना लिया जाता है, लेकिन अगर जुर्माना नहीं भरा गया तो मामला कोर्ट तक जा सकता है और जेल की सजा भी हो सकती है.

    यह पहल पटना पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान को रोकने के लिए उठाया गया कदम है, जिससे शहर को साफ-सुथरा और सुरक्षित बनाया जा सके.

    Also Read : बंजर जमीन में स्ट्रॉबेरी की खेती, कृषि क्षेत्र में क्रांति की संभावना

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