Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने रांची के कुख्यात अपराधी अनिल शर्मा की याचिका खारिज कर दी। उन्होंने समय से पहले जेल से रिहाई की गुहार लगाई थी। अनिल शर्मा रांची जेल में कैदी भोमा सिंह की हत्या के आरोप में उम्रकैद की सजा काट रहा हैं। वह अब तक 28 साल जेल में रह चुके हैं। हत्या का मामला 22 जनवरी 1999 का है, जब उन्होंने जेल में अन्य कैदियों के साथ मिलकर भोमा सिंह की हत्या की थी।
अनिल शर्मा ने दिल की बीमारी का हवाला देते हुए स्वास्थ्य कारणों से भी रिहाई मांगी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इसे अस्वीकार कर दिया। यह फैसला जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत में सुनाया गया।
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