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    Home»क्राइम»नाबालिग से अप्राकृतिक यौनाचार के बाद कर दी हत्या, कोर्ट ने रिटायर्ड DSP के बेटे को उम्रकैद की सुनाई सजा
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    नाबालिग से अप्राकृतिक यौनाचार के बाद कर दी हत्या, कोर्ट ने रिटायर्ड DSP के बेटे को उम्रकैद की सुनाई सजा

    Team JoharBy Team JoharMay 8, 2024No Comments3 Mins Read0
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    पटना : नाबालिग बच्चे के साथ अप्राकृतिक यौनाचार मामले में एक आरोपी को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई. मामली भागलपूर तिलकामांझी थाना क्षेत्र के विक्रमशिला कॉलोनी का है. बता दें कि कॉलोनी में रहनेवाले रिटायर्ड डीएसपी अशोक कुमार दास के घर 4 जनवरी 2017 को एक 11 वर्षीय बच्चा का शव संदिग्ध अवस्था में मिला था. जिसके बाद पुलिस की ओर से की गई जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नाबालिग के साथ अप्राकृतिक यौनाचार कर उसकी हत्या किये जाने की पुष्टि की गई थी. मामले में पुलिस ने रिटायर्ड डीएसपी के बेटे संदीप आनंद के विरुद्ध आरोपों को सही पाते हुए पॉक्सो और हत्या की धाराओं में चार्जशीट दाखिल की गयी थी. जहां पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश एडीजे 7 लवकुश कुमार की अदालत में सुनवाई पूरी हुई. जिसमें संदीप आनंद को कोर्ट ने दोषी करार दिया था. वहीं कांड के दूसरे अभियुक्त संदीप आनंद के नौकर छोटू को रिहा किया गया था.

    मामले में सुनवाई के दौरान मंगलवार को आरोपी संदीप आनंद को अप्राकृतिक यौनाचार की धारा के तहत 10 साल कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड, अर्थदंड की राशि नहीं देने पर 6 माह अतिरिक्त कारवास, हत्या के आरोप में आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. वहीं जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर 1 साल अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. इसके साथ ही मृत किशोर के परिजनों को 6 लाख रुपये की मुआवजा राशि मंजूर की गयी. सुनवाई में सरकारी पक्ष की ओर से पॉक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक नरेश प्रसाद राम और जयकरण गुप्ता ने हिस्सा लिया. बता दें कि 4 जनवरी 2017 को तिलकामांझी थाना क्षेत्र के विक्रमशिला कॉलोनी में सेवानिवृत डीएसपी अशोक कुमार दास के घर जवारीपुर निवासी 11 वर्षीय किशोर का शव तार से टंगे होने की बात प्रकाश में आई थी. मृत किशोर की मां ने शव देखने के बाद अन्य परिजनों को इसकी जानकारी दी और शव को फंदे से उतारा.

    उक्त मामले में पुलिस को किशोर की मां ने बताया था कि रिटायर्ड डीएसपी के घर वह दाई का काम करती है और उसका बेटा वहां रहकर पढ़ाई करता था. आगे बताया कि 4 जनवरी के दिन रिटायर्ड डीएसपी की पत्नी मृदुला देवी ने मुझे कॉल करके बताया कि तेरे बेटे ने फांसी लगा ली है. जिसके बाद मैं वहां गई तो देखा कि मेरे बेटे का शव तार से टंगे हुआ है. घटना की सुचना पुलिस को दी गई. पुलिस ने जांच किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. जहां पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अप्राकृतिक यौनाचार किये जाने की पुष्टि हुई. जिसके बाद रिटायर्ड डीएसपी के बेटे संदीप आनंद के विरुद्ध अप्राकृतिक यौनाचार कर बच्चे की हत्या करने का आरोप सही पाया गया. वहीं मामले में संदीप के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई.

    अप्राकृतिक यौनाचार कोर्ट नाबालिग हत्या
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