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    Home»झारखंड»मनी लाउंड्रिंग मामलाः बच्चू यादव को बेल के लिए 2-2 लाख के दो बेल बांड भरने का निर्देश
    झारखंड

    मनी लाउंड्रिंग मामलाः बच्चू यादव को बेल के लिए 2-2 लाख के दो बेल बांड भरने का निर्देश

    Team JoharBy Team JoharSeptember 8, 2023Updated:September 9, 2023No Comments2 Mins Read0
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    रांची : ईडी कोर्ट ने मनी लाउंड्रिंग मामले में फंसे बच्चू यादव के बेल के लिए 2-2 लाख रुपए बेल बांड भरने का निर्देश दिया है। इसके आलोक में बच्चू यादव की ओर से 2-2 लाख के दो बेलर प्रस्तुत किए गए. अब कोर्ट उनका रिलीज़ आर्डर जारी करेगा. शुक्रवार को बच्चू यादव की पेशी ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की कोर्ट में हुई. कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि अगर उनका पासपोर्ट है तो उसे अदालत में जमा करें.

     

    बताते चलें कि बुधवार को बच्चू यादव की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनते हुए बच्चू यादव को जमानत प्रदान की थी. झारखंड हाइकोर्ट जमानत याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की दायर की गई थी. बच्चू यादव को ईडी ने रिमांड पर लेकर पूछताछ की थी, इसके बाद 11 अगस्त 2022 को उसे न्यायिक हिरासत पर जेल भेज दिया था. ईडी की ओर से बच्चू यादव, प्रेम प्रकाश सहित तीन के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल हो चुकी है. मामले में उनके खिलाफ ईडी कोर्ट में आरोप गठन भी हो चुका है.मामले को लेकर ईडी ने ईसीआईआर 4/ 2022 दर्ज किया है. ईडी की टीम ने पत्थर व्यवसायी बच्चू यादव को 4 अगस्त को गिरफ्तार किया था.

    ईडी कोर्ट बच्चू यादव मनी लाउंड्रिंग
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