Close Menu
Johar LIVE
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Johar LIVEJohar LIVE
    • होम
    • जेपीएससी / जेएसएससी
    • क्राइम
    • राजनीति
    • बिजनेस
    • झारखंड
    • आदिवासी
    • बिहार
    • स्वास्थ्य
    • पर्यावरण
    • स्पेशल स्टोरी
    • खेल-सिनेमा
    • होम
    • जेपीएससी / जेएसएससी
    • क्राइम
    • राजनीति
    • बिजनेस
    • झारखंड
    • आदिवासी
    • बिहार
    • स्वास्थ्य
    • पर्यावरण
    • स्पेशल स्टोरी
    • खेल-सिनेमा
    Johar LIVE
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Home»झारखंड»भूमि अधिग्रहण बिल पर विपक्ष के बंद को बताया गया असंवैधानिक, नुकसान हुआ तो राजनीतिक दलों को भरना होगा हर्जाना
    झारखंड

    भूमि अधिग्रहण बिल पर विपक्ष के बंद को बताया गया असंवैधानिक, नुकसान हुआ तो राजनीतिक दलों को भरना होगा हर्जाना

    Team JoharBy Team JoharJuly 3, 2018Updated:July 3, 2018No Comments2 Mins Read0
    Share Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email Copy Link
    Share
    Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email Copy Link

    भूमि अधिग्रहण बिल में संशोधन के मुद्दे पर झारखंड सरकार और विपक्ष आमने सामने हैं। 5 जुलाई की बंद को भाजपा ने असंवैधानिक करार दिया है। 4 जुलाई की शाम राज्य के गृह सचिव एसकेजी रहाटे और डीजीपी डीके पांडेय ने भी सभी जिलों के डीसी व एसपी को संयुक्त पत्र भेजा है, इस पत्र में भी विपक्ष के बंद को झारखंड हाईकोर्ट के नवंबर 2003 के आदेश के तहत असंवैधानिक बताते हुए, तोड़फोड़ या हिंसा होने पर कड़ी कार्रवाई करने व नुकसान की भरपाई राजनीतिक दलों से कराने का निर्देश दिया गया है।

    जमशेदपुर में बंद समर्थकों से निपटने के लिए सुरक्षाकर्मियों की ब्रीफिंग करते जमशेदपुर एसएसपी अनूप बिरथरे।

    रांची पुलिस ने इस बार उपद्रवियों से निपटने के लिए दो खास चीजे मंगवायी हैं। भीड़ को हटाने के लिए टीयर हैंड ग्रेनेड का इस्तेमाल किया जाएगा। हंगामा करने वालों को रोकने के लिए रबर बुलेट की जगह प्रिंट बॉल मंगाया गया है, जो पीले और काले रंग के हैं। पुलिस के अनुसार ये बॉल उन उपद्रवियों पर छोड़ा जाएगा, जो ज्यादा हिंसक होंगे। हंगामा करने वालों को प्रिंट बॉल से निकले रंग से चिन्हित किया जाएगा। इसके बाद पुलिस उनकी पहचान कर कार्रवाई करेगी।

    अधिकारियों के द्वारा जारी पत्र में लिखा गया है कि शैलेश कुमार सिंह बनान स्टेट ऑफ झारखंड की सुनवाई के दौरान 3 दिसंबर 2013 को हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था, जिसमें झामुमो के बंद को असंवैधानिक और हानिकारक बताया गया था। पत्र में लिखा गया है कि कोर्ट का आदेश अब भी जश का तश है, ऐसे में बंद बुलाना कोर्ट की अवमानना है। पत्र में जिक्र है कि 24 नवंबर 2016 को भी हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी को निर्देश दिया था कि बंद के दौरान सार्वजनिक संपत्ति के साथ साथ निजी संपत्ति की सुरक्षा भी मुहैया कराएं, साथ ही इस संबंध में जरूरी कार्रवाई करें। आमलोगों की सुरक्षा व उनके हितों को नुकसान न हो, इसका भी निर्देश दिया गया था।

    जानलेवा हथियार या फायर आर्म्स के इस्तेमाल पर रोक
    एडीजी आरके मल्लिक ने बताया कि जानलेवा हथियार या फायर आर्म्स लेकर बंद कराने उतरने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी जिलों के एसपी को वीडियोग्राफी का निर्देश भी दिया गया है। बंद के दौरान आमलोगों को रोकने, उनके साथ मारपीट करने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी।

    Follow on Facebook Follow on X (Twitter) Follow on Instagram Follow on YouTube Follow on WhatsApp Follow on Telegram
    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Telegram WhatsApp Email Copy Link
    Previous Articleखूंटी गैंगरेप के फरार आरोपियों की चल- अचल संपत्ति होगी जब्त, ग्रामीणों को पीड़ित मान पत्थलगड़ी नेताओं पर कठोर कार्रवाई
    Next Article झारखंड में मुंबई की तर्ज पर बनेगा साइबर फोरेंसिक लैब

    Related Posts

    जोहार ब्रेकिंग

    केंद्र से झारखंड की दो टूक : खनन सेस लौटाओ, GST का नुकसान भरो, 90:10 फॉर्मूला बहाल करो

    September 19, 2026
    जोहार ब्रेकिंग

    झारखंड : हेमंत सोरेन पर फिर हमलावर हुए कांग्रेसी नेता योगेंद्र साव, जानिये क्या कहा

    September 19, 2026
    क्राइम

    पलामू : डागरा पुलिस पिकेट में तैनात सैप सूबेदार ने सर्विस राइफल से खुद को मारी गो’ली, मौ’के पर मौत

    September 19, 2026
    जोहार ब्रेकिंग

    झारखंड : पूर्व मंत्री विमला प्रधान का निधन, 69 साल की उम्र में ली अंतिम सांस

    September 18, 2026
    जोहार ब्रेकिंग

    झारखंड : पेयजल योजनाओं की खामियां पकड़ने में IIT और विश्वविद्यालय की मदद लेगा विभाग

    September 18, 2026
    जोहार ब्रेकिंग

    इन डिटेल : बार-बार कोर्ट जाने से मिल सकती है राहत, झारखंड में 1 अक्टूबर से शुरू होगा Mediation अभियान

    September 18, 2026
    Latest Posts

    रिटायरमेंट पर बड़ा फैसला: MP के जज अवनींद्र सिंह ने PM फंड में देंगे 1 करोड़, साथ ही पत्नी संग किया देहदान

    September 19, 2026

    केरलम : पूर्व सीएम पिनराई विजयन के बेटी और दामाद पर हो सकता है FIR, जाने क्या है पूरा मामला

    September 19, 2026

    केंद्र से झारखंड की दो टूक : खनन सेस लौटाओ, GST का नुकसान भरो, 90:10 फॉर्मूला बहाल करो

    September 19, 2026

    झारखंड : हेमंत सोरेन पर फिर हमलावर हुए कांग्रेसी नेता योगेंद्र साव, जानिये क्या कहा

    September 19, 2026

    पलामू : डागरा पुलिस पिकेट में तैनात सैप सूबेदार ने सर्विस राइफल से खुद को मारी गो’ली, मौ’के पर मौत

    September 19, 2026
    Facebook X (Twitter) Instagram
    © 2026 Johar LIVE. | About Us | AdSense Policy | Privacy Policy | Terms and Conditions | Contact Us.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.