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    Home»जोहार ब्रेकिंग»JPSC सिविल सेवा घोटाला : 10 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज
    जोहार ब्रेकिंग

    JPSC सिविल सेवा घोटाला : 10 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

    Rudra ThakurBy Rudra ThakurFebruary 27, 2025No Comments2 Mins Read
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    JPSC
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    Ranchi : JPSC प्रथम सिविल सेवा भर्ती घोटाला के संदेही गुनहगारों को CBI कोर्ट से झटका लगा है। विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने गुरुवार को 10 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने हरिबंश पंडित, योगेंद्र प्रसाद, प्रवीण रोहित कुजूर एवं बिजय कुमार सहित अन्य को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। आरोपियों ने पिछले दिनों अग्रिम जमानत की गुहार लगाते हुए याचिका दाखिल की थी। वहीं अजय सिंह बड़ाईक की याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया है। अदालत अपना सुरक्षित आदेश 28 फरवरी को सुनाएगी। जबकि सीमा सिंह एवं मोहन लाल मरांडी की याचिका पर मार्च के पहले सप्ताह में सुनवाई होगी।

    इससे पूर्व अदालत अरविंद कुमार लाल, लखीराम बास्की, संजय पांडे, अंजना दास एवं साधना जयपुरिया की याचिका खारिज कर चुकी है। मामले में अब तक 32 आरोपियों ने अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है। इसमें से 10 आरोपितों की याचिका खारिज हो चुकी है। यहां याद दिला दें कि CBI कोर्ट ने JPSC प्रथम सिविल सेवा भर्ती घोटाला मामले में 16 जनवरी को 47 भ्रष्ट अफसरों सहित 74 लोगों के खिलाफ संज्ञान लेते हुए समन जारी किया था।

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    JPSC JPSC civil service scam: Bail plea of ​​10 accused rejected JPSC सिविल सेवा घोटाला : 10 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज
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