Ranchi : झारखंड सरकार ने बालू घाटों की नीलामी को लेकर ठेकेदारों को बड़ी राहत देने की तैयारी की है। हालांकि इस बार नीलामी महंगी हो सकती है, लेकिन सरकार ने ठेकेदारों को एकमुश्त भुगतान से छूट देने का फैसला किया है। अब रॉयल्टी की राशि तीन किश्तों में जमा करने की अनुमति दी जाएगी। इस संबंध में खान एवं भू-तत्व विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है, जिस पर कैबिनेट की अगली बैठक में चर्चा होने की संभावना है।
तीन किश्तों में होगा भुगतान, पहली किस्त 50% देनी होगी
प्रस्ताव के अनुसार, ठेकेदारों को रॉयल्टी का भुगतान तीन चरणों में करना होगा। पहली किस्त कुल राशि का 50 प्रतिशत होगी, जिसे पहले वर्ष में परमिट मिलने के साथ जमा करना होगा। इसके बाद दूसरी किस्त 25 प्रतिशत और तीसरी किस्त भी 25 प्रतिशत होगी। यह भुगतान संबंधित वित्तीय वर्ष की तीसरी और चौथी तिमाही में किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे ठेकेदारों पर आर्थिक दबाव कम होगा और नीलामी प्रक्रिया में भागीदारी बढ़ेगी।
देरी पर लगेगा जुर्माना, अन्य शुल्क में नहीं मिलेगी छूट
सरकार ने यह भी साफ किया है कि भुगतान में देरी होने पर ठेकेदारों को दंड देना होगा। देरी की स्थिति में 25 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा 2500 रुपये तय की गई है। साथ ही आयकर, पर्यावरण सेस, प्रबंधन शुल्क और स्टांप शुल्क जैसे अन्य भुगतान में किसी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। यह व्यवस्था झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 के तहत लागू नियमों के अनुसार होगी।
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