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    Home»कोर्ट की खबरें»झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य की जेलों में बंदियों की स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करने के आदेश जारी किए
    कोर्ट की खबरें

    झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य की जेलों में बंदियों की स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करने के आदेश जारी किए

    Team JoharBy Team JoharDecember 11, 2024No Comments2 Mins Read
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    रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य की सभी जेलों में बंदियों की स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है. कोर्ट ने झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (झालसा) और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डालसा) को निर्देश दिया है कि वे राज्य की सभी जेलों में स्वास्थ्य शिविर आयोजित करें और बंदियों का समुचित इलाज सुनिश्चित करें. यह आदेश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस नवनीत कुमार की बेंच ने दिया। अदालत ने कहा कि जेलों में बंदियों की चिकित्सा जांच में विशेष ध्यान दिया जाए, खासकर मोतियाबिंद, डायबिटीज, रक्तचाप (ब्लड प्रेशर) और अन्य गंभीर बीमारियों की जांच की जाए, और जरूरतमंद बंदियों को उचित इलाज प्रदान किया जाए.

    अदालत ने यह भी कहा कि मेडिकल जांच कैंप की व्यवस्था जेल अदालत के दिनों में विशेष रूप से सुनिश्चित की जाए. इसके अलावा, झालसा और डालसा द्वारा जेलों में आयोजित किए जाने वाले जागरूकता कार्यक्रमों में सभी वृद्ध और बीमार बंदियों के लिए चिकित्सा जांच शिविर का आयोजन किया जाए. झालसा ने राज्य के सभी कारागृहों से स्वास्थ्य रिपोर्ट भी मंगवाई है. रिपोर्ट के अनुसार, राज्य की जेलों में 70 वर्ष से अधिक उम्र के 164 बंदी हैं और गंभीर बीमारियों से ग्रसित 11 बंदी हैं. अदालत ने कहा कि इन बंदियों की तुरंत चिकित्सा जांच करवाई जाए और जरूरत पड़ने पर उन्हें उचित चिकित्सा सहायता दी जाए. झालसा ने सभी डालसा को दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा है कि वे बंदियों की स्वास्थ्य जांच सुनिश्चित करें और इलाज में कोई देरी न हो.

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