Patna : पटना में अब सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। शहर में यदि कोई नया घर, अपार्टमेंट या व्यवसायिक प्रतिष्ठान बनाना चाहता है, तो वहां सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य होगा। इसके बिना पटना नगर निगम नक्शा पास नहीं करेगा। यह नियम पटना शहरी क्षेत्र के सभी निजी आवासों, अपार्टमेंटों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर लागू होगा।
नक्शा पास और टैक्स असेसमेंट में भी CCTV अनिवार्य
पटना नगर निगम अब भवन नक्शा पास करने, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के लाइसेंस, होल्डिंग टैक्स असेसमेंट आदि में कैमरा लगाने की शर्त जोड़ेगा। नगर निगम ने इस प्रस्ताव को विभाग को भेज दिया है और अब अनुमति मिलने का इंतजार है।
शहर के थानों में भी लगेंगे नए कैमरे
पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड शहर में कई स्थानों पर नए कैमरे लगाने की तैयारी में है। जिन थानों या ओपी में अब तक कैमरे नहीं लगाए गए हैं, वहां भी CCTV इंस्टॉल करने का फैसला लिया गया है। कैमरे लगने के बाद उनका रखरखाव पटना स्मार्ट सिटी करेगा।
व्यवसायिक प्रतिष्ठानों और अपार्टमेंटों की सूची तैयार होगी
नगर निगम ने सभी थाना क्षेत्रों में स्थित व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, अपार्टमेंटों, शॉपिंग मॉल्स आदि में कैमरे लगे हैं या नहीं इसकी सूची बनाकर इसे सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
खाली फ्लैटों में चोरी रोकने पर फोकस
शहर में खाली फ्लैटों में चोरी की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए नगर निगम ने निजी भवन मालिकों और प्रतिष्ठान संचालकों से अपने परिसर के बाहर CCTV लगाने का अनुरोध किया है। थानों को अपार्टमेंट के सचिव या गार्ड प्रभारी के नाम व मोबाइल नंबर रखने होंगे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर तुरंत संपर्क किया जा सके।
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