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    Home»बिहार»नाबालिग से गैंग रेप केस में दो आरोपियों को मिली 20-20 साल की सजा, कोर्ट ने 3 साल बाद सुनाया फैसला
    बिहार

    नाबालिग से गैंग रेप केस में दो आरोपियों को मिली 20-20 साल की सजा, कोर्ट ने 3 साल बाद सुनाया फैसला

    Team JoharBy Team JoharJuly 25, 2023Updated:July 25, 2023No Comments2 Mins Read
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    कैमूर : जिला में नाबालिग से गैंग रेप मामले में दो आरोपियों को 20-20 साल की सजा मिली है, साथ ही 20 हजार रुपए का अर्थदंड लगा है। अर्थदंड नहीं देने पर 6 माह अतिरिक्त सजा काटना पड़ेगा। भभुआ कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एडीजे-6 आशुतोष कुमार उपाध्याय की अदालत ने सज़ा सुनाई है। बता दें कि 2020 में चांद थाना के बड़हरिया गांव में नाबालिग के साथ गैंग रेप की घटना हुई थी।

    बताया जाता हैं कि जब पीड़ित आपने खेत पर परिवार के लोगों के लिए खाना लेकर जा रहीं थीं तभी गांव के ही दो युवकों ने जबरन झाड़ी में ले जाकर उसके साथ गैंग रेप किया। उसके बाद पीड़िता अपने परिजनों से सारी घटना बताई। तब परिजनों ने महिला थाना में मामला दर्ज कराया था। जिसके बाद महिला थाना की पुलिस द्वारा दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। बीच में हाई कोर्ट से बेल मिला पर केस में गवाही हुई तो दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी हुई।

    वहीं आज कोर्ट का फैसला आया हैं। दोनों आरोपियों को 20-20 वर्ष की सजा सुनाई गई, एवं बीस हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। आरोपियों में चांद थाना क्षेत्र के बड़हरिया गांव निवासी प्यारे राम का 25 वर्षीय पुत्र मुकेश राम एवं राम आधार राम का 23 वर्षीय पुत्र विजय राम बताया जाता हैं। वहीं बचाव पक्ष के वकील ने गैंग रेप को भूमि विवाद बताते हुए हाई कोर्ट में अपील करने की बात कही है।

    Badharia Village Bhabhua Bhabhua Court Bihar Chand Police Station fine of 20 thousand gang rape Kaimur minor Two accused sentenced 20-20 years नाबालिग
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