Close Menu
Johar LIVE
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Johar LIVEJohar LIVE
    • होम
    • JPSC / JSSC
    • क्राइम
    • राजनीति
    • बिजनेस
    • झारखंड
    • आदिवासी
    • बिहार
    • स्वास्थ्य
    • पर्यावरण
    • स्पेशल स्टोरी
    • खेल-सिनेमा
    • होम
    • JPSC / JSSC
    • क्राइम
    • राजनीति
    • बिजनेस
    • झारखंड
    • आदिवासी
    • बिहार
    • स्वास्थ्य
    • पर्यावरण
    • स्पेशल स्टोरी
    • खेल-सिनेमा
    Johar LIVE
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Home»Uncategorized»सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, अब मुस्लिम महिलाओं को भी मिलेगा तलाक के बाद गुजारा भत्ता
    Uncategorized

    सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, अब मुस्लिम महिलाओं को भी मिलेगा तलाक के बाद गुजारा भत्ता

    Team JoharBy Team JoharJuly 10, 2024No Comments2 Mins Read0
    Share Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email Copy Link
    Share
    Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email Copy Link

    नई दिल्ली : मुस्लिम महिलाओं को भी अब तलाक के बाद गुजारा भत्ता मिलेगा. सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अब मुस्लिम महिलाएं भी तलाक के बाद गुजारा पाने के लिए इस कानून का इस्तेमाल कर सकती हैं. धर्म से इसका कोई मतलब नहीं है. जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने यह फैसला सुनाया है. अदालत की पीठ ने आगे कहा कि धारा 125 अब सभी शादीशुदा महिलाओं पर लागू होगी. अपने फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजारा भत्ता देना दान नहीं बल्कि शादीशुदा महिलाओं का मूलभूत अधिकार है. अदालत ने कहा कि ये अधिकार धर्म की सीमाओं से परे है और सभी विवाहित महिलाओं के लिए लैंगिक समानता और आर्थिक सुरक्षा के सिद्धांत को मजबूत करता है.

    क्या है सीआरपीसी की धारा 125

    सीआरपीसी की धारा 125 के तहत कोई भी महिला अपने पति से तलाक के बाद गुजारा भत्ता पाने की हकदार है. इस धारा में पत्नी को परिभाषित करते हुए यह स्पष्ट किया गया है कि पत्नी बालिग या नाबालिग दोनों हो सकती है. धारा 125 मूलत: भरण-पोषण के अधिकार से संबंधित है.

    क्या है मामला

    तेलंगाना हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति अब्दुल समद को अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था, इस आदेश के खिलाफ अब्दुल समद ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. हाईकोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 125 का जिक्र अपने फैसले में किया था. समद का अपनी पत्नी से 2017 में तलाक हो चुका था. समद ने सुप्रीम कोर्ट में यह कहा था कि उसकी पूर्व पत्नी उससे धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता नहीं मांग सकती है, उसे मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 के तहत ही गुजारा भत्ता दिया जा सकता है. चूंकि इस अधिनियम के तहत सिर्फ इद्दत की अवधि तक ही गुजारा भत्ता दिया जा सकता है, इसलिए अब्दुल समद अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता देने से मना कर रहा था. लेकिन कोर्ट ने धारा 125 को सर्वोपरि मानते हुए उसे गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी अधिनियम देश के सेक्यूलर कानून से ऊपर नहीं हो सकता है.

    ऐतिहासिक फैसला गुजारा भत्ता तलाक धारा 125 मुस्लिम महिला सुप्रीम कोर्ट
    Follow on Facebook Follow on X (Twitter) Follow on Instagram Follow on YouTube Follow on WhatsApp Follow on Telegram
    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Telegram WhatsApp Email Copy Link
    Previous Articleलैंड स्कैम : ईडी की टीम पहुंची चामा गांव, ग्रामीणों का दर्ज कर रही बयान
    Next Article कोल्हान बंद के दौरान नक्सलियों ने रेलवे ट्रैक से उखाड़ा फिश प्लेट, ट्रेनों का आवागमन ठप

    Related Posts

    Uncategorized

    छात्रों पर पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले, विधानसभा घेराव के दौरान बढ़ा तनाव

    August 10, 2026
    जोहार ब्रेकिंग

    खर्च का हवाला देकर रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने से इनकार नहीं कर सकते राज्य: सुप्रीम कोर्ट

    August 6, 2026
    जोहार ब्रेकिंग

    पूर्व PM मनमोहन सिंह को मरणोपरांत बड़ी राहत, कोयला ब्लॉक मामले में CBI की क्लोजर रिपोर्ट मंजूर

    July 29, 2026
    जोहार ब्रेकिंग

    बिना अनुमति सुप्रीम कोर्ट के वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर लगाने से रोक

    July 25, 2026
    Uncategorized

    घर में सो रही थी मां-बेटी, चोर उड़ा ले गए 4 लाख के गहने और मोबाइल

    June 4, 2026
    Uncategorized

    झारखंड में मौसम का यू-टर्न : झमाझम बारिश से मिली राहत, कई जिलों में आंधी-वज्रपात का अलर्ट

    May 30, 2026
    Latest Posts

    जेपीएससी-जेएसएससी विवाद में बाबूलाल की बड़ी मांग, कहा- सीआईडी नहीं, सीबीआई करे सभी परीक्षाओं की जांच

    August 19, 2026

    झारखंड: रिम्स में डॉक्टरों की कमी दूर करने की तैयारी, साल के अंत तक सभी टीचिंग पद भरने का लक्ष्य

    August 19, 2026

    आंदोलन खत्म, छात्रों के बदले सुर: हेमंत सोरेन को धन्यवाद, बोले- छात्र हित में लिया बड़ा फैसला

    August 19, 2026

    Breaking : आंदोलन खत्म, 60 दिन में मांग पूरी नहीं होने पर करेंगे आंदोलन

    August 19, 2026

    कोतवाली थाना प्रभारी सनोज चौधरी ने जूस पिलाकर तुड़वाया छात्रा सबिता का अनशन

    August 19, 2026
    Facebook X (Twitter) Instagram
    © 2026 Johar LIVE. | About Us | AdSense Policy | Privacy Policy | Terms and Conditions | Contact Us.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.