Close Menu
Johar LIVE
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Johar LIVEJohar LIVE
    • होम
    • JPSC / JSSC
    • क्राइम
    • राजनीति
    • बिजनेस
    • झारखंड
    • आदिवासी
    • बिहार
    • स्वास्थ्य
    • पर्यावरण
    • स्पेशल स्टोरी
    • खेल-सिनेमा
    • होम
    • JPSC / JSSC
    • क्राइम
    • राजनीति
    • बिजनेस
    • झारखंड
    • आदिवासी
    • बिहार
    • स्वास्थ्य
    • पर्यावरण
    • स्पेशल स्टोरी
    • खेल-सिनेमा
    Johar LIVE
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Home»झारखंड»हाई कोर्ट का कांके विधायक समरी लाल मामले में एकल पीठ के आदेश पर रोक लगाने से इनकार
    झारखंड

    हाई कोर्ट का कांके विधायक समरी लाल मामले में एकल पीठ के आदेश पर रोक लगाने से इनकार

    Team JoharBy Team JoharMarch 1, 2023No Comments2 Mins Read0
    Share Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email Copy Link
    Share
    Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email Copy Link

    रांची। कांके विधायक समरी लाल का जाति प्रमाण पत्र राज्य जाति छानबीन समिति से खारिज किए जाने के मामले में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने बुधवार को मामले में एकल पीठ के आदेश पर रोक लगाने से फिलहाल इनकार किया है। कोर्ट ने कहा कि 29 मार्च को मामले की विस्तृत सुनवाई होगी।

    हाई कोर्ट की एकल पीठ के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार एवं सुरेश बैठा की अपील पर आज झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। राज्य सरकार और सुरेश बैठा की ओर से कोर्ट को बताया गया कि समरी लाल मूल रूप से राजस्थान के निवासी हैं, उनके पूर्वज माइग्रेट होकर झारखंड आए हैं। समरी लाल की ओर से अधिवक्ता कुमार हर्ष और सूरज किशोर प्रसाद ने पक्ष रखा। एकल पीठ के आदेश के खिलाफ रोक लगाने से फिलहाल इनकार किया है। कोर्ट ने कहा कि 29 मार्च को मामले की विस्तृत सुनवाई होगी।

    हाई कोर्ट की एकल पीठ ने 31 जनवरी को विधायक समरी लाल के जाति प्रमाण पत्र मामले में स्क्रूटनी कमेटी के आदेश को रद्द किया था। साथ ही निर्देश दिया था कि इस मामले की सुनवाई के लिए एक अलग कमेटी बनायी जाये। सुरेश बैठा ने झारखंड हाई कोर्ट में एलपीए दाखिल कर एकल पीठ के इसी आदेश को चुनौती दी है। समरी लाल ने हाई कोर्ट के कास्ट स्क्रूटनी कमेटी के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनके जाति प्रमाण पत्र को गलत करार दिया गया था। याचिका में कहा गया है कि स्टेट स्क्रूटनी कमेटी ने बिना किसी गवाह और ठोस साक्ष्य के उनके जाति प्रमाण पत्र को गलत करार दिया, जो निराधार है।

    Jharkhand news Latest news Online news
    Follow on Facebook Follow on X (Twitter) Follow on Instagram Follow on YouTube Follow on WhatsApp Follow on Telegram
    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Telegram WhatsApp Email Copy Link
    Previous Articleरामेश्वर महतो को हाई कोर्ट से मिली जमानत
    Next Article धनबाद : मुगमा स्टेशन के समीप प्रेमी युगल ने ट्रेन के आगे कूदकर की आत्महत्या

    Related Posts

    JPSC / JSSC

    टीडीपीएल के यूपी ऑफिस को झारखंड सीआईडी ने किया सील, साल 2024-25 में 19.62 करोड़ रही है कंपनी की कमाई

    August 20, 2026
    जोहार ब्रेकिंग

    जेपीएससी-जेएसएससी विवाद में बाबूलाल की बड़ी मांग, कहा- सीआईडी नहीं, सीबीआई करे सभी परीक्षाओं की जांच

    August 19, 2026
    जोहार ब्रेकिंग

    झारखंड: रिम्स में डॉक्टरों की कमी दूर करने की तैयारी, साल के अंत तक सभी टीचिंग पद भरने का लक्ष्य

    August 19, 2026
    जोहार ब्रेकिंग

    आंदोलन खत्म, छात्रों के बदले सुर: हेमंत सोरेन को धन्यवाद, बोले- छात्र हित में लिया बड़ा फैसला

    August 19, 2026
    JPSC / JSSC

    Breaking : आंदोलन खत्म, 60 दिन में मांग पूरी नहीं होने पर करेंगे आंदोलन

    August 19, 2026
    झारखंड

    कोतवाली थाना प्रभारी सनोज चौधरी ने जूस पिलाकर तुड़वाया छात्रा सबिता का अनशन

    August 19, 2026
    Latest Posts

    टीडीपीएल के यूपी ऑफिस को झारखंड सीआईडी ने किया सील, साल 2024-25 में 19.62 करोड़ रही है कंपनी की कमाई

    August 20, 2026

    जेपीएससी-जेएसएससी विवाद में बाबूलाल की बड़ी मांग, कहा- सीआईडी नहीं, सीबीआई करे सभी परीक्षाओं की जांच

    August 19, 2026

    झारखंड: रिम्स में डॉक्टरों की कमी दूर करने की तैयारी, साल के अंत तक सभी टीचिंग पद भरने का लक्ष्य

    August 19, 2026

    आंदोलन खत्म, छात्रों के बदले सुर: हेमंत सोरेन को धन्यवाद, बोले- छात्र हित में लिया बड़ा फैसला

    August 19, 2026

    Breaking : आंदोलन खत्म, 60 दिन में मांग पूरी नहीं होने पर करेंगे आंदोलन

    August 19, 2026
    Facebook X (Twitter) Instagram
    © 2026 Johar LIVE. | About Us | AdSense Policy | Privacy Policy | Terms and Conditions | Contact Us.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.