Jamshedpur : झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर शहर में दो बिल्डिंग के अवैध हिस्सों को तोड़ने की कार्रवाई शुरू की गई। हाईकोर्ट ने कुल 24 बिल्डिंग के अवैध हिस्सों को गिराने का निर्देश दिया था। आदेश के पालन में साकची बाराद्वारी स्थित भवन संख्या 47 और बिष्टुपुर के होटल रामाडा के बगल स्थित पटियाला बिल्डिंग पर अलग-अलग टीमों ने कार्रवाई शुरू की।
जमशेदपुर अक्षेस के पदाधिकारी कृष्ण कुमार की देखरेख में मजदूरों की टीमों ने बारी-बारी से अवैध हिस्सों को तोड़ना शुरू किया। चूंकि बिल्डिंग पूरी तरह से अवैध नहीं है, केवल अवैध हिस्सों को ही तोड़ा जा सकता है।
इस बीच कई बार यह आया कि सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई पर रोक लगा दी है, लेकिन कोई लिखित आदेश नहीं आया। बाद में शाम करीब 4 बजे लिखित आदेश प्राप्त होने के बाद कार्रवाई को पूरी तरह रोक दिया गया। अब संबंधित विभाग सुप्रीम कोर्ट के फाइनल आदेश का इंतजार कर रहा है।
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