Patna : राजधानी पटना में भोरे- भोर उस वक्त हड़कंप मच गया, जब पुलिस और कुख्यात अपराधी राजीव कुमार उर्फ सूर्या के बीच आमना-सामना हो गया। दोनों तरफ से हुई कार्रवाई में सूर्या के पैर में गोली लग गई। जख्मी हालत में पुलिस ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। घटना की खबर मिलते ही वरीय पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई। इलाके में कुछ देर के लिए अफरातफरी का माहौल बन गया था, लेकिन पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में बताया है। घटना फुलवारीशरीफ इलाके से सामने आई है।
कौन है राजीव उर्फ सूर्या?
राजीव कुमार उर्फ सूर्या, पिता यदु राय, पटना सिटी के सिद्धी घाट, दीवान मोहल्ला (थाना खाजेकलां) का रहने वाला है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक उसका आपराधिक इतिहास काफी लंबा है। वह खासकर आलमगंज और खाजेकलां थाना क्षेत्रों में सक्रिय रहा है। पुलिस का कहना है कि सूर्या पर लूट, डकैती की साजिश, अवैध हथियार रखने, चोरी के माल की खरीद-बिक्री, धोखाधड़ी और शराबबंदी कानून तोड़ने जैसे कई गंभीर आरोप हैं।
साल 2022 : डकैती और लूट के मामले
साल 2022 में उसके खिलाफ कई बड़े केस दर्ज हुए थे। आलमगंज थाना कांड संख्या 560/22 (26 जुलाई 2022) में उस पर डकैती की तैयारी और अवैध हथियार रखने का मामला दर्ज हुआ। इसमें IPC की धारा 399, 402, 34 और आर्म्स एक्ट की धारा 25(1b)a/26 लगाई गई थी। इससे कुछ दिन पहले, 23 जुलाई 2022 को आलमगंज थाना कांड संख्या 550/22 में उसके खिलाफ धारा 394 IPC के तहत लूट का मामला दर्ज हुआ था।
साल 2023 : चोरी के माल और शराबबंदी से जुड़े केस
2023 में भी सूर्या का नाम कई मामलों में सामने आया। आलमगंज थाना कांड संख्या 732/23 (14 अगस्त 2023) और कांड संख्या 734/23 में उस पर चोरी के माल से जुड़े मामलों में धारा 413 और 414 IPC के तहत कार्रवाई हुई। वहीं खाजेकलां थाना कांड संख्या 530/23 में धारा 414 IPC और बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 30(a) के तहत मामला दर्ज हुआ।
साल 2024 : नए कानून के तहत भी दर्ज हुए मामले
2024 में भी उसकी आपराधिक गतिविधियां नहीं थमीं। आलमगंज थाना कांड संख्या 595/24 में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 309(6) और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ। खाजेकलां थाना कांड संख्या 290/24 और सुलतानगंज थाना कांड संख्या 271/24 में BNS की धारा 309(4) के तहत मामले दर्ज हैं।इसके अलावा, पहले मेंहदीगंज थाना कांड संख्या 184/20 में उसके खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और चोरी के माल से जुड़े मामलों में IPC की धारा 420, 467, 468, 469, 471 और 414 के तहत केस दर्ज किया गया था।
पुलिस क्या कह रही है?
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सूर्या की आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए उस पर लगातार नजर रखी जा रही थी। बुधवार को मिली सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई, जिसके दौरान मुठभेड़ हुई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की विस्तृत जांच कर रही है। इलाके में फिलहाल स्थिति सामान्य बताई जा रही है, लेकिन पुलिस सतर्क है।
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