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    Home»झारखंड»अब 21 दिन बाद ही मिलेगा दूसरा LPG सिलिंडर, गैस बुकिंग के नियम में बड़ा बदलाव
    झारखंड

    अब 21 दिन बाद ही मिलेगा दूसरा LPG सिलिंडर, गैस बुकिंग के नियम में बड़ा बदलाव

    Rudra ThakurBy Rudra ThakurMarch 7, 2026Updated:March 7, 2026No Comments2 Mins Read
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    LPG
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    Ranchi : घरेलू रसोई गैस की आपूर्ति व्यवस्था में बदलाव करते हुए अब उपभोक्ताओं के लिए दो गैस सिलिंडर लेने के बीच कम से कम 21 दिनों का अंतर रखना अनिवार्य कर दिया गया है। पहले यह अवधि 15 दिन तय थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 21 दिन कर दिया गया है। गैस एजेंसियों के अनुसार तेल कंपनियों के निर्देश पर यह नया नियम लागू किया गया है। इसका मकसद गैस वितरण व्यवस्था को बेहतर तरीके से चलाना और सभी उपभोक्ताओं तक समय पर सिलिंडर की आपूर्ति सुनिश्चित करना है।

    21 दिन पूरे होने के बाद ही होगी दूसरी बुकिंग

    नई व्यवस्था लागू होने के बाद अब उपभोक्ता 21 दिन पूरे होने से पहले दूसरा सिलिंडर बुक नहीं करा सकेंगे। यानी अगर किसी उपभोक्ता ने एक सिलिंडर लिया है तो उसे अगली बुकिंग के लिए कम से कम 21 दिन इंतजार करना होगा। गैस एजेंसी संचालकों का कहना है कि यह नियम सिस्टम में ही लागू कर दिया गया है। ऐसे में 21 दिन पूरे होने से पहले की गई बुकिंग सिस्टम स्वीकार नहीं करेगा।

    बार-बार सिलिंडर लेने से बढ़ता है दबाव

    एजेंसी संचालकों के मुताबिक कई बार कुछ उपभोक्ता कम समय के अंतराल में बार-बार सिलिंडर बुक कर लेते हैं। इससे गैस वितरण व्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है और कई उपभोक्ताओं को समय पर सिलिंडर मिलने में परेशानी होती है। 21 दिनों का अंतर तय किए जाने से वितरण व्यवस्था को संतुलित रखने में मदद मिलेगी और गैस की आपूर्ति सभी उपभोक्ताओं तक समान रूप से पहुंच सकेगी।

    पहले की तरह ही कर सकेंगे बुकिंग

    हालांकि बुकिंग की प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उपभोक्ता पहले की तरह ही मोबाइल ऐप, ऑनलाइन पोर्टल या फोन कॉल के माध्यम से सिलिंडर बुक करा सकते हैं। एजेंसी संचालकों ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अपनी गैस खपत की योजना नए नियम के अनुसार बनाएं, ताकि रसोई गैस की उपलब्धता को लेकर किसी तरह की परेशानी न हो। नई व्यवस्था लागू होने के बाद शहर के उपभोक्ताओं को गैस वितरण प्रणाली में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

    Also Read : RIMS में रेफर करने की प्रक्रिया बदली, प्राइवेट अस्पतालों को माननी होगी नई SOP

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