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    Home»झारखंड»पलामू में अफीम तस्करी की कोशिश नाकाम, ट्रेन पकड़ने से पहले तस्कर गिरफ्तार
    झारखंड

    पलामू में अफीम तस्करी की कोशिश नाकाम, ट्रेन पकड़ने से पहले तस्कर गिरफ्तार

    Team JoharBy Team JoharMarch 16, 2026Updated:March 16, 2026No Comments3 Mins Read3
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    युवक
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    Palamu : पलामू पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक युवक को 670 ग्राम प्रतिबंधित अफीम के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी ट्रेन पकड़कर अफीम को बाहर ले जाकर बेचने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने समय रहते उसे दबोच लिया।

    गुप्त सूचना के बाद पुलिस हुई सक्रिय

    जानकारी के अनुसार पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति पांकी की ओर से डालटनगंज आ रहा है और अपने साथ प्रतिबंधित मादक पदार्थ (अफीम) लेकर ट्रेन के जरिए बाहर जाने की योजना बना रहा है। सूचना मिलते ही वरीय पदाधिकारियों को इसकी जानकारी दी गई और सदर पुलिस स्टेशन पलामू के तहत एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम को तुरंत कार्रवाई के लिए भेजा गया।

    पोखराहा चौक पर संदिग्ध हालत में मिला युवक

    पुलिस टीम सूचना के सत्यापन के लिए ग्राम पोखराहा चौक पहुंचकर निगरानी कर रही थी। इसी दौरान एक युवक काले रंग का पिट्ठू बैग लेकर चौक के पास संदिग्ध अवस्था में घूमता हुआ दिखाई दिया। जैसे ही उसकी नजर पुलिस वाहन पर पड़ी, वह घबराकर वहां से भागने लगा। इसके बाद पुलिस और सशस्त्र बल के जवानों ने उसका पीछा किया और कुछ ही दूरी पर उसे पकड़ लिया।

    बैग की तलाशी में मिली अफीम

    पकड़े जाने के बाद युवक से पूछताछ की गई। उसने अपना नाम शमशेर खलिफा (24 वर्ष) बताया। उसने अपने पिता का नाम बदरूदीन खलिफा उर्फ बदरू खलिफा बताया। युवक का वर्तमान पता ग्राम मनातू बाजार, थाना मनातू, जिला पलामू बताया गया, जबकि उसका स्थायी पता ग्राम मझिआँव कला, थाना मझिआँव, जिला गढ़वा है। जब उससे उसके बैग के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि उसमें कपड़े रखे हैं। लेकिन संदेह होने पर पुलिस ने बैग की तलाशी ली। तलाशी के दौरान बैग से पारदर्शी प्लास्टिक में रखा हुआ काले रंग का चिपचिपा पदार्थ बरामद हुआ, जो अफीम निकला।

    670 ग्राम अफीम, मोबाइल और नकद बरामद

    बरामद पदार्थ का वजन करने पर करीब 670 ग्राम अफीम पाया गया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह इस अफीम को बाहर ले जाकर बेचने की योजना बना रहा था। तलाशी के दौरान उसके पास से एक वीवो कंपनी का मोबाइल फोन और 1220 रुपये नगद भी बरामद किया गया, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया।

    एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज

    इस मामले में NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए सदर थाना में कांड संख्या 30/2026 के तहत धारा 17(b), 22(b) और 29 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपी शमशेर खलिफा को विधिवत गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए उसे न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। पुलिस का कहना है कि मामले की आगे भी जांच की जा रही है।

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