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    Home»झारखंड»आर्म्स एक्ट एवं हत्या के आरोपी दाहू यादव की अग्रिम जमानत याचिका झारखंड हाईकोर्ट से खारिज
    झारखंड

    आर्म्स एक्ट एवं हत्या के आरोपी दाहू यादव की अग्रिम जमानत याचिका झारखंड हाईकोर्ट से खारिज

    Team JoharBy Team JoharJuly 17, 2023No Comments1 Min Read0
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    रांची : आर्म्स एक्ट एवं हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी दाहू यादव उर्फ राजेश यादव की अग्रिम जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में आज सुनवाई हुई। जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत ने दाहू यादव की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दी।

    दाहू यादव को अग्रिम जमानत देने का विरोध करते हुए सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि उसके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, वह अब तक फरार चल रहा है। ईडी कोर्ट ने भी इनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है।

    दाहू यादव के खिलाफ वर्ष 2022 में आर्म्स मामले में साहिबगंज के मुफस्सिल थाना में कांड संख्या 28 /2022 दर्ज किया गया था। इस मामले में निचली अदालत ने यादव की जमानत अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद यादव की ओर से हाई कोर्ट के लिए याचिका दाखिल की गयी है। बता दें कि दाहू यादव 1000 करोड़ रुपये के अवैध खनन मामले में आरोपी पंकज यादव का सहयोगी है।

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