Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    27 Apr, 2026 ♦ 1:36 AM
    • About Us
    • Contact Us
    • Webmail
    Facebook X (Twitter) Instagram YouTube Telegram WhatsApp
    Johar LIVEJohar LIVE
    • होम
    • देश
    • विदेश
    • झारखंड
      • कोडरमा
      • खूंटी
      • गढ़वा
      • गिरिडीह
      • गुमला
      • गोड्डा
      • चतरा
      • चाईबासा
      • जमशेदपुर
      • जामताड़ा
      • दुमका
      • देवघर
      • धनबाद
      • पलामू
      • पाकुड़
      • बोकारो
      • रांची
      • रामगढ
      • लातेहार
      • लोहरदगा
      • सराइकेला-खरसावां
      • साहेबगंज
      • सिमडेगा
      • हजारीबाग
    • राजनीति
    • बिहार
    • कारोबार
    • खेल
    • सेहत
    • अन्य
      • मनोरंजन
      • शिक्षा
      • धर्म/ज्योतिष
    Johar LIVEJohar LIVE
    Home»झारखंड»पड़ोसी देंगे सुझाव तभी मिलेगा होटल, बैंक्वेट, लॉज का लाइसेंस, आरएमसी हुआ सख्त
    झारखंड

    पड़ोसी देंगे सुझाव तभी मिलेगा होटल, बैंक्वेट, लॉज का लाइसेंस, आरएमसी हुआ सख्त

    Team JoharBy Team JoharOctober 17, 2023No Comments2 Mins Read
    Share Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email Copy Link
    Share
    Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email Copy Link

    रांची : अगर आप भी राजधानी में होटल, लॉज, हॉस्टल, बैंक्वेट, धर्मशाला का संचालन कर रहे है तो अलर्ट हो जाए. चूंकि आपको पड़ोसी के फीडबैक पर ही नगर निगम लाइसेंस जारी करेगा. वहीं किसी भी तरह की आपत्ति दर्ज कराए जाने की स्थिति में लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा. रांची नगर निगम (रांची म्यूनिसिपल कार्पोरेशन) क्षेत्र में बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे ऐसे कामर्शियल भवनों को लाइसेंस देने को लेकर सख्त हो गया है. ऐसे में रांची नगर निगम ने शहर के लोगों से 25 अक्टूबर तक सुझाव मांगा है. बता दें कि राजधानी में अवैध रूप से होटल, बैंक्वेट, लॉज, हॉस्टल और धर्मशाला चल रहे है. अब नगर निगम ने संचालकों को भी लाइसेंस लेने के लिए नोटिस जारी किया है. ऐसा नहीं करने की स्थिति में उनका भवन सील कर दिया जाएगा.

    800 से 2500 लाइसेंस फी

    रांची नगर निगम में बैंक्वेट, होटल, लॉज, धर्मशाला, हॉस्टल आदि के संचालन के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है. इसकी मिनीमम फीस 800 रुपए से लेकर 2500 तक है. वहीं दस से अधिक रूम होने पर फीस ज्यादा चुकानी होगी. रांची नगर निगम ने लाइसेंस के लिए आवेदन देने वाले 217 संचालकों की लिस्ट वेबसाइट पर अपलोड कर दी है. अगर पड़ोसी उनपर किसी तरह की आपत्ति दर्ज कराता है तो उसे लाइसेंस निर्गत नहीं किया जाएगा. बताते चलें कि कामर्शियल भवनों को लेकर लोग रांची नगर निगम से शिकायत करते रहे है. जिसमें गंदगी, ट्रैफिक जाम, शोर जैसी शिकायतें शामिल है. इस तरह की शिकायतें मिलने के बाद रांची नगर निगम ने यह कदम उठाया है.

    alert Banquet Dharamshala Feedback hostel Hotel Hotels in Rajdhani Johar Live License lodge Neighbor Operations ranchi Ranchi Municipal Corporation RMC strict Suggestion अलर्ट आरएमसी जोहार लाइव धर्मशाला पड़ोसी फीडबैक बैंक्वेट रांची रांची नगर निगम राजधानी में होटल लाइसेंस लॉज सख्त संचालन सुझाव हॉस्टल होटल
    Follow on Facebook Follow on X (Twitter) Follow on Instagram Follow on YouTube Follow on WhatsApp Follow on Telegram
    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Telegram WhatsApp Email Copy Link
    Previous Articleपूजा समितियां गाइडलाइन का करें पालन, मिलेगा पुरस्कार
    Next Article नो पार्किंग में खड़े वाहनों की आई शामत, 44 का कट गया चालान

    Related Posts

    जोहार ब्रेकिंग

    हजारीबाग में बाइक सवार दंपत्ति पर ताबड़तोड़ फा’यरिंग, पत्नी की मौ,त, पति गंभीर

    April 27, 2026
    चाईबासा

    18 साल के युवक ने की फंदे पर लटकी मिली ला’श, जांच में जुटी पुलिस

    April 26, 2026
    जामताड़ा

    जामताड़ा में 51 कन्याओं ने लिए सात फेरे, चंकी पांडे बने खास मेहमान

    April 26, 2026
    Latest Posts

    हजारीबाग में बाइक सवार दंपत्ति पर ताबड़तोड़ फा’यरिंग, पत्नी की मौ,त, पति गंभीर

    April 27, 2026

    18 साल के युवक ने की फंदे पर लटकी मिली ला’श, जांच में जुटी पुलिस

    April 26, 2026

    जामताड़ा में 51 कन्याओं ने लिए सात फेरे, चंकी पांडे बने खास मेहमान

    April 26, 2026

    पलामू में शराब तस्करों पर पुलिस का प्रहार, बिहार के 6 लोग 840 लीटर स्प्रिट के साथ गिरफ्तार

    April 26, 2026

    रांची में ड्रग्स नेटवर्क पर पुलिस कसेगी शिकंजा, SSP ने दिए अभियान के निर्देश

    April 26, 2026

    © 2026 Johar LIVE. Designed by Launching Press. | About Us | AdSense Policy | Privacy Policy | Terms and Conditions | Contact Us

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.