Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    3 Aug, 2025 ♦ 2:54 PM
    • About Us
    • Contact Us
    • Webmail
    Facebook X (Twitter) Instagram YouTube Telegram WhatsApp
    Johar LIVEJohar LIVE
    • होम
    • देश
    • विदेश
    • झारखंड
      • कोडरमा
      • खूंटी
      • गढ़वा
      • गिरिडीह
      • गुमला
      • गोड्डा
      • चतरा
      • चाईबासा
      • जमशेदपुर
      • जामताड़ा
      • दुमका
      • देवघर
      • धनबाद
      • पलामू
      • पाकुड़
      • बोकारो
      • रांची
      • रामगढ
      • लातेहार
      • लोहरदगा
      • सराइकेला-खरसावां
      • साहेबगंज
      • सिमडेगा
      • हजारीबाग
    • राजनीति
    • बिहार
    • कारोबार
    • खेल
    • सेहत
    • अन्य
      • मनोरंजन
      • शिक्षा
      • धर्म/ज्योतिष
    Johar LIVEJohar LIVE
    Home»झारखंड»भवन तोड़ने का मामला, हाई कोर्ट ने दिया एक हफ्ता, एक दिन में ही सरकार ने माना आदेश
    झारखंड

    भवन तोड़ने का मामला, हाई कोर्ट ने दिया एक हफ्ता, एक दिन में ही सरकार ने माना आदेश

    Team JoharBy Team JoharAugust 7, 2021No Comments2 Mins Read
    Share Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email Copy Link
    Share
    Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email Copy Link

    रांची. नगर निगम द्वारा सैकड़ों मकानों और भवनों को तोड़ने के आदेश देने के मामले में झारखंड हाई कोर्ट के निर्देश के बाद अब एक ट्रिब्यूनल बना दिया गया है. कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया था कि रांची नगर निगम ने जिन मकानों या भवनों को अवैध निर्माण बताकर तोड़ने का आदेश दिया है, उनकी सुनवाई के लिए सरकार एक सुनवाई प्राधिकार बनाए. इस आदेश का पालन करते हुए राज्य सरकार ने शुक्रवार को एक रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार के तहत के एक ट्रिब्यूनल बना दिया है, जिसके चेयरमैन ज़िला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रमेश कुमार होंगे.

    रांची में अपर बाज़ार इलाके के मकानों व भवनों समेत 63 साल पुराने चिकित्सा संस्थान नागरमल मोदी सेवासदन को तोड़े जाने का मामला तूल पकड़ चुका है. इस मामले में झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के आवेदन पर सुनवाई करते हुए गुरुवार को हाई कोर्ट ने कहा था कि इन मामलों में कुदरती न्याय होना चाहिए. कोर्ट ने एक हफ्ते के भीतर ट्रिब्यूनल बनाने का आदेश दिया था, जिसके चलते रांची में एक दिन के भीतर ही आदेश का पालन किया गया.

    चैंबर ऑफ कॉमर्स से जुड़े पदाधिकारियों का कहना है कि रांची में 50 साल से भी पुराने कई भवन हैं, जो उस समय बने थे, जब निगम के नियम नहीं थे और भवनों के निर्माण के लिए नक्शे आदि मंज़ूरियां नहीं लेनी होती थीं. यही नहीं, निगम के भीतर भी जनप्रतिनिधि इस मामले को लेकर निगम के आदेशों के विरोध में दिख चुके हैं. उप महापौर संजीव विजयवर्गीय ने भी इन तमाम भवनों का रेग्युलराइज़ेशन करवाने की बात कही थी, बजाय इन्हें तोड़ने के.

    अब ताज़ा खबरों के मुताबिक ट्रिब्यूनल में इन मामलों की सुनवाई हो सकेगी. टीओआई ने अपनी रिपोर्ट में राज्य शहरी विकास सचिव विनय चौबे के हवाले से कहा कि एक सिटिंग जज को सुनवाई के लिए नियुक्त किया गया है और कोर्ट के आदेशों के जल्द पालन के लिए हर कदम उठाया जा रहा है.

    jharkhand
    Follow on Facebook Follow on X (Twitter) Follow on Instagram Follow on YouTube Follow on WhatsApp Follow on Telegram
    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Telegram WhatsApp Email Copy Link
    Previous Articleरांची पुलिस की पूछताछ में आया सिर्फ 3 विधायकों का नाम, बनाया जा सकता है आरोपी
    Next Article गुमला में 8वीं की छात्रा से गैंगरेप, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार; 1 फरार

    Related Posts

    जमशेदपुर

    मेटल ट्रेडिंग में ऊंचे रिटर्न का प्रलोभन देकर 2.98 करोड़ की ठगी, सीआईडी ने जमशेदपुर से आरोपी को दबोचा

    August 3, 2025
    झारखंड

    झारखंड के युवाओं के लिए सुनहरा मौका, 22 अगस्त से सेना भर्ती रैली

    August 3, 2025
    झारखंड

    झारखंड बन रहा मीठे पानी के मोती उत्पादन का केंद्र, हजारीबाग में बनेगा पहला क्लस्टर

    August 3, 2025
    Latest Posts

    मेटल ट्रेडिंग में ऊंचे रिटर्न का प्रलोभन देकर 2.98 करोड़ की ठगी, सीआईडी ने जमशेदपुर से आरोपी को दबोचा

    August 3, 2025

    झारखंड के युवाओं के लिए सुनहरा मौका, 22 अगस्त से सेना भर्ती रैली

    August 3, 2025

    विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, दिग्गज नेता अशोक राम ने थामा JDU का दामन

    August 3, 2025

    रात को देर तक जागने की आदत से बढ़ रहा है डायबिटीज का खतरा, हेल्थ एक्सपर्ट ने दी ये सलाह

    August 3, 2025

    इंस्टाग्राम पर अब नहीं जा सकेंगे LIVE, अगर…

    August 3, 2025

    © 2025 Johar LIVE. Designed by Forever Infotech. | About Us | AdSense Policy | Privacy Policy | Terms and Conditions | Contact Us

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.