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    Home»झारखंड»झारखंड में विशेष शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू, हाईकोर्ट का आदेश लागू
    झारखंड

    झारखंड में विशेष शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू, हाईकोर्ट का आदेश लागू

    Team JoharBy Team JoharNovember 18, 2025No Comments2 Mins Read47
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    JSSC
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    Ranchi : झारखंड राज्य में 3451 विशेष शिक्षकों की नियुक्ति मई 2026 तक कर दी जाएगी। इसके लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) जल्द ही विज्ञापन जारी करेगा और आवेदन आमंत्रित करेगा। इसके बाद चयन प्रक्रिया शुरू होगी। आयोग मार्च 2026 में परीक्षा आयोजित करेगा और मई तक रिजल्ट जारी कर चयन प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी। झारखंड हाईकोर्ट से मिली मंजूरी के बाद प्रशिक्षित विशेष सहायक शिक्षकों की नियुक्ति में आ रही रुकावट दूर हो गई है।

    विशेष शिक्षकों की चयन प्रक्रिया जल्द शुरू

    झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद JSSC जल्द ही विज्ञापन जारी करने की तैयारी में है। आयोग का कहना है कि हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार विशेष शिक्षकों की चयन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस नियुक्ति परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों में उत्साह देखा जा रहा है।

    छात्र नेता सत्यनारायण शुक्ला ने कहा कि समय पर चयन परीक्षा का न होना छात्रों के लिए बड़ी परेशानी थी। यदि आयोग समय पर प्रक्रिया पूरी करता है, तो यह बड़ी राहत होगी।

    कोर्ट की चेतावनी और अवमानना का मामला

    झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में 3451 पदों पर विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की अनुमति दी है, जबकि अन्य शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक बनी हुई है। अदालत ने कर्मचारी चयन आयोग को निर्देश दिया है कि मार्च 2026 तक परीक्षा आयोजित की जाए। यदि समय पर यह नहीं होता है तो आयोग के खिलाफ अवमानना का केस चल सकता है। अदालत ने यह भी कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया पूरी न होने पर सरकार पर भी अवमानना का मामला चल सकता है।

    नियुक्ति प्रक्रिया में समय और योजना

    आयोग ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने नियुक्ति के लिए अधिसूचना भेज दी है, लेकिन कोर्ट के आदेश के कारण विज्ञापन जारी नहीं किया गया। आयोग के अधिवक्ता संजय पिपरावाल और प्रिंस कुमार सिंह ने आश्वासन दिया कि मार्च 2026 तक पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इस प्रक्रिया के माध्यम से दिव्यांग स्कूलों में लंबे समय से खाली पदों को भरा जाएगा और शिक्षकों की कमी दूर होगी।

    झारखंड में विशेष शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हाईकोर्ट का आदेश लागू
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