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    Home»कारोबार»अब बिना जानकारी दिए बैंक नहीं काट सकेंगे FASTag कनेक्शन, NHAI ने जारी किए नए नियम
    कारोबार

    अब बिना जानकारी दिए बैंक नहीं काट सकेंगे FASTag कनेक्शन, NHAI ने जारी किए नए नियम

    Sneha KumariBy Sneha KumariOctober 31, 2025No Comments2 Mins Read
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    FASTag
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    New Delhi : भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने फास्टैग (FASTag) उपयोगकर्ताओं के लिए नई सुविधा की घोषणा की है। अब कोई भी बैंक ग्राहक को जानकारी दिए बिना उसका FASTag अकाउंट या कनेक्शन बंद नहीं कर सकेगा।

    यदि किसी ग्राहक को दस्तावेज़ अपलोड करने में दिक्कत होती है, तो बैंक खुद उससे संपर्क करेगा और “अपने वाहन को जानें” (KYV) प्रक्रिया पूरी करने में मदद करेगा।

    ग्राहक अब KYV से जुड़ी किसी भी समस्या या शिकायत के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग हेल्पलाइन नंबर 1033 पर संपर्क कर सकते हैं। यह कदम ग्राहकों की सुविधा और बेहतर अनुभव के लिए उठाया गया है।

    नए नियमों की खास बातें

    • कार, जीप और वैन के लिए अब साइड फोटो अपलोड करना जरूरी नहीं होगा  सिर्फ नंबर प्लेट और फास्टैग वाली आगे की तस्वीर पर्याप्त होगी।
    • वाहन संख्या, चेसिस नंबर या मोबाइल नंबर दर्ज करने पर आरसी डिटेल्स अपने आप भर जाएंगी।
    • एक मोबाइल नंबर पर कई वाहन होने पर ग्राहक अपनी पसंद का वाहन चुन सकेंगे।
    • फास्टैग बार-बार बदलने की जरूरत नहीं होगी। जब तक टैग ढीला या दुरुपयोग की शिकायत नहीं होती, वही टैग मान्य रहेगा।

    आईएचएमसीएल (IHMCL) द्वारा जारी संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, गैर-अनुपालन वाले वाहनों की सेवाएं भी बंद नहीं की जाएंगी, और ग्राहकों को केवाईवी पूरा करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा।

     

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