Johar Live Desk : यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) यूजर्स के लिए बड़ी खबर है। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने UPI ट्रांजैक्शन के नियमों में अहम बदलाव किए हैं, जो सोमवार (15 सितंबर 2025) से लागू हो गए हैं। अब PhonePe, Paytm, GPay जैसे ऐप्स से इंश्योरेंस, कैपिटल मार्केट, लोन EMI और ट्रैवल जैसे क्षेत्रों में एक दिन में 10 लाख रुपये तक का पेमेंट किया जा सकेगा।
क्या हैं नए नियम?
- पर्सन-टू-मर्चेंट (P2M) पेमेंट : व्यापारी या संस्थानों को भुगतान के लिए नई लिमिट लागू होगी।
- पर्सन-टू-पर्सन (P2P) पेमेंट : एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को पैसे भेजने की सीमा पहले की तरह 1 लाख रुपये प्रतिदिन रहेगी। बैंक अपनी नीतियों के आधार पर इसे कम भी कर सकते हैं।
- इंश्योरेंस और कैपिटल मार्केट : प्रीमियम और निवेश की सीमा 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये, दैनिक सीमा 10 लाख रुपये।
- यात्रा क्षेत्र : एक बार में 5 लाख रुपये तक पेमेंट, पहले यह 1 लाख था।
- सरकारी पेमेंट्स : टैक्स और EMD के लिए प्रति ट्रांजैक्शन 5 लाख और दैनिक 10 लाख रुपये।
- लोन और EMI : प्रति ट्रांजैक्शन 5 लाख, दैनिक 10 लाख रुपये।
- क्रेडिट कार्ड बिल : एक बार में 5 लाख, दैनिक 6 लाख रुपये।
- ज्वेलरी खरीद : एक बार में 2 लाख, दैनिक 6 लाख रुपये।
- बैंकिंग और फॉरेक्स : टर्म डिपॉजिट और विदेशी मुद्रा भुगतान के लिए 5 लाख रुपये तक ट्रांजैक्शन।
NPCI का बयान
NPCI ने कहा कि UPI अब छोटे-बड़े सभी तरह के पेमेंट्स के लिए लोगों की पहली पसंद बन चुका है। बाजार की जरूरतों को देखते हुए हाई-वैल्यू ट्रांजैक्शन्स को आसान बनाने के लिए लिमिट बढ़ाई गई है। इससे यूजर्स को बड़े भुगतान में सहूलियत होगी।
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