Ranchi : हिंदूवादी नेता भैरव सिंह को रांची सिविल कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने बुधवार को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। यह सुनवाई सिविल कोर्ट के प्रधान न्यायायुक्त की अदालत में हुई, जहां दोनों पक्षों ने अपनी-अपनी दलीलें पेश कीं।
भैरव सिंह की ओर से पेश अधिवक्ता कीर्ति सिंह ने कोर्ट से कहा कि उनके मुवक्किल को गलत तरीके से मामले में फंसाया गया है। वहीं, शिकायतकर्ता पक्ष की ओर से अधिवक्ता अमन कुमार राहुल ने अदालत को बताया कि भैरव सिंह पर रांची के कई थानों में गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, और जिस केस में गिरफ्तारी हुई है, उसमें भी उनकी सीधी भूमिका है।
इन दलीलों पर विचार करते हुए कोर्ट ने भैरव सिंह की जमानत अर्जी नामंजूर कर दी। अब उन्हें फिलहाल जेल में ही रहना होगा।
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