Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    2 Aug, 2025 ♦ 3:16 AM
    • About Us
    • Contact Us
    • Webmail
    Facebook X (Twitter) Instagram YouTube Telegram WhatsApp
    Johar LIVEJohar LIVE
    • होम
    • देश
    • विदेश
    • झारखंड
      • कोडरमा
      • खूंटी
      • गढ़वा
      • गिरिडीह
      • गुमला
      • गोड्डा
      • चतरा
      • चाईबासा
      • जमशेदपुर
      • जामताड़ा
      • दुमका
      • देवघर
      • धनबाद
      • पलामू
      • पाकुड़
      • बोकारो
      • रांची
      • रामगढ
      • लातेहार
      • लोहरदगा
      • सराइकेला-खरसावां
      • साहेबगंज
      • सिमडेगा
      • हजारीबाग
    • राजनीति
    • बिहार
    • कारोबार
    • खेल
    • सेहत
    • अन्य
      • मनोरंजन
      • शिक्षा
      • धर्म/ज्योतिष
    Johar LIVEJohar LIVE
    Home»ट्रेंडिंग»मालेगांव विस्फोट मामला : NIA कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित सहित सभी आरोपियों को किया बरी
    ट्रेंडिंग

    मालेगांव विस्फोट मामला : NIA कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित सहित सभी आरोपियों को किया बरी

    Kajal KumariBy Kajal KumariJuly 31, 2025Updated:July 31, 2025No Comments2 Mins Read
    Share Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email Copy Link
    NIA
    Share
    Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email Copy Link

    Johar Live Desk : मालेगांव विस्फोट मामले में विशेष NIA कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए पूर्व भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित सहित सभी सात आरोपियों को बरी कर दिया है। 29 सितंबर 2008 को नासिक के मालेगांव शहर में एक मस्जिद के पास मोटरसाइकिल पर बंधे विस्फोटक उपकरण में हुए विस्फोट में छह लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हुए थे।

    विशेष NIA न्यायाधीश एके लाहोटी की कोर्ट में फैसला सुनाए जाने के दौरान साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, मेजर रमेश उपाध्याय (सेवानिवृत्त), अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी और सुधाकर चतुर्वेदी उपस्थित थे। मामले में कुल आठ लोगों को आरोपी बनाया गया था, लेकिन एक आरोपी समीर कुलकर्णी के खिलाफ मुकदमे पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी।

    आरोपियों पर गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के विभिन्न प्रावधानों के तहत मुकदमा चल रहा था। विशेष न्यायाधीश ने सभी आरोपियों को बरी करते हुए कहा कि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं पाए गए।

    Also Read : नामकुम रेलवे क्रॉसिंग के पास श्री साईं बस के खलासी की बॉडी मिली, पुलिस जांच में जुटी

    Also Read : पटना मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन 15 अगस्त के बदले अब इस दिन होगा… जानें

    Lt. Col. Purohit Malegaon blast case: NIA court acquitted all the accused including Sadhvi Pragya मालेगांव विस्फोट मामला : NIA कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित सहित सभी आरोपियों को किया बरी
    Follow on Facebook Follow on X (Twitter) Follow on Instagram Follow on YouTube Follow on WhatsApp Follow on Telegram
    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Telegram WhatsApp Email Copy Link
    Previous Articleनामकुम रेलवे क्रॉसिंग के पास श्री साईं बस के खलासी की बॉडी मिली, पुलिस जांच में जुटी
    Next Article भारत-इंग्लैंड पांचवां टेस्ट : द ओवल में होगी कांटे की टक्कर, जानें भारत की संभावित प्लेइंग-11

    Related Posts

    जोहार ब्रेकिंग

    अलमारी से मां के जेवर चुराकर बेच दिया दोस्तों को, 12 घंटे के भीतर पुलिस ने बेटा सहित तीन को दबोचा

    August 1, 2025
    खूंटी

    खूंटी पुलिस को डकैतों और अफीम तस्कर के खिलाफ मिली कामयाबी, 1.65 करोड़ का डोडा व हथियार जब्त

    August 1, 2025
    देश

    2024 में साइबर अपराधियों ने भारत से चुराए ₹23,000 करोड़…

    August 1, 2025
    Latest Posts

    आदिवासी महोत्सव 2025 की तैयारियों को लेकर मुख्य सचिव ने की समीक्षा बैठक…

    August 1, 2025

    बुजुर्ग का पैसों भरा झोला लेकर हो गये थे फरार, पुलिस ने दो को दबोचा

    August 1, 2025

    अलमारी से मां के जेवर चुराकर बेच दिया दोस्तों को, 12 घंटे के भीतर पुलिस ने बेटा सहित तीन को दबोचा

    August 1, 2025

    टाटा स्टील का नया अधिग्रहण, खरीदी टीएसएन वायर्स की 100% हिस्सेदारी…

    August 1, 2025

    पूर्व सैनिक और बैंककर्मी के घर लाखों की संपति चोरी…

    August 1, 2025

    © 2025 Johar LIVE. Designed by Forever Infotech. | About Us | AdSense Policy | Privacy Policy | Terms and Conditions | Contact Us

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.