Ranchi : झारखंड में 38 करोड़ रुपये से अधिक के शराब घोटाले में गिरफ्तार निलंबित IAS अधिकारी विनय कुमार चौबे की याचिका पर आज यानी 13 जून को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। विनय चौबे ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए कोर्ट में आपराधिक याचिका दाखिल की है।
चौबे ने अदालत से अपील की है कि उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द किया जाए और उन्हें न्यायिक हिरासत से रिहा किया जाए। उनका कहना है कि इस मामले में उनकी कोई भूमिका नहीं है और उनकी गिरफ्तारी सुप्रीम कोर्ट के नियमों का उल्लंघन करते हुए की गई है।
बता दें कि 20 मई 2025 को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने विनय चौबे और तत्कालीन संयुक्त उत्पाद आयुक्त गजेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया था। आरोप है कि शराब सप्लाई से जुड़ी दो कंपनियों ने फर्जी बैंक गारंटी के जरिए सरकार को 38 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान पहुंचाया।
इस मामले की जांच पहले छत्तीसगढ़ में FIR दर्ज होने के बाद शुरू हुई थी। इसके बाद रांची ACB ने साल 2024 में प्राथमिक जांच की, जिसमें आरोप सही पाए गए और फिर कांड संख्या 09/2025 के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की गई।
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