Kolkata : ‘ऑपरेशन सिंदूर’ को लेकर विवादित टिप्पणी करने के मामले में गिरफ्तार की गई 22 वर्षीय सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और लॉ स्टूडेंट शर्मिष्ठा पनोली को कलकत्ता हाई कोर्ट ने गुरुवार को अंतरिम जमानत दे दी। उन्हें धार्मिक भावनाएं आहत करने और सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने के आरोप में कोलकाता पुलिस ने हरियाणा के गुरुग्राम से गिरफ्तार किया था।
Law student Sharmistha Panoli gets Interim Bail from Calcutta High Court. The Court said that the petitioner will have to cooperate with investigation and not leave India. She has been granted bail at an amount of Rs 10,000 and security bond. Appropriate Police protection is to… pic.twitter.com/9GpDvqWRy3
— ANI (@ANI) June 5, 2025
मामले की सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति राजा बसु चौधरी की बेंच ने शर्मिष्ठा को 10 हजार रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया। कोर्ट ने उन्हें कुछ शर्तों का पालन करने का निर्देश दिया है, जिसमें जांच में सहयोग करना और बिना अनुमति देश से बाहर न जाना शामिल है।
अगर शर्मिष्ठा को पढ़ाई के लिए विदेश जाना जरूरी हो, तो कोर्ट ने कहा है कि उनका आवेदन ट्रायल कोर्ट गंभीरता से विचार करे। गिरफ्तारी के बाद उन्हें 13 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। अब उन्हें कोर्ट से राहत मिल गई है।
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