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    Home»झारखंड»अब बिना अनुमति नहीं कर सकेंगे रेलवे स्टेशन पर वीडियो शूटिंग, सख्त निर्देश जारी
    झारखंड

    अब बिना अनुमति नहीं कर सकेंगे रेलवे स्टेशन पर वीडियो शूटिंग, सख्त निर्देश जारी

    Bhumi SharmaBy Bhumi SharmaMay 29, 2025Updated:May 29, 2025No Comments2 Mins Read
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    धनबाद: यूट्यूबर्स, ब्लॉगर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए अब धनबाद रेल मंडल में वीडियो शूट करना आसान नहीं होगा। रेल प्रशासन ने स्टेशन परिसर, प्लेटफॉर्म और ट्रेनों में वीडियो बनाने को लेकर नियम सख्त कर दिए हैं। अब बिना प्रशासन की लिखित अनुमति के किसी भी प्रकार की वीडियोग्राफी या फिल्मांकन प्रतिबंधित रहेगा।

    रेलवे की आरपीएफ (रेलवे सुरक्षा बल) ऐसे मामलों में अब तत्काल कार्रवाई करेगी। बिना अनुमति वीडियो बनाते पाए जाने पर न केवल जुर्माना लगेगा बल्कि कानूनी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ सकता है।

    इस नए निर्देश का पालन धनबाद समेत पूरे रेल मंडल के स्टेशनों पर किया जाएगा। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि यह कदम सुरक्षा कारणों से उठाया गया है। हाल ही में हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप लगे थे। इसी के मद्देनज़र अब वीडियो शूटिंग को लेकर कड़ाई बरती जा रही है।

    पूर्व रेलवे के वरिष्ठ डीसीएम और वरीय जनसंपर्क अधिकारी मोहम्मद इकबाल ने बताया, “स्टेशन परिसर एक संवेदनशील क्षेत्र है। बिना अनुमति वीडियो बनाना यात्रियों की सुरक्षा और रेल प्रशासन की गोपनीय जानकारियों के लिए खतरा बन सकता है।”

    रेलवे ने पहले भी ऐसे नियम बनाए थे, लेकिन अब उन्हें सख्ती से लागू किया जा रहा है। प्रशासन ने यात्रियों और कंटेंट क्रिएटर्स से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और वीडियो शूटिंग से पहले आवश्यक अनुमति अवश्य लें।

    संदेश साफ है – सुरक्षा पहले शूटिंग बाद में।

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