Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    11 Jul, 2025 ♦ 2:08 PM
    • About Us
    • Contact Us
    • Webmail
    Facebook X (Twitter) Instagram YouTube Telegram WhatsApp
    Johar LIVEJohar LIVE
    • होम
    • देश
    • विदेश
    • झारखंड
      • कोडरमा
      • खूंटी
      • गढ़वा
      • गिरिडीह
      • गुमला
      • गोड्डा
      • चतरा
      • चाईबासा
      • जमशेदपुर
      • जामताड़ा
      • दुमका
      • देवघर
      • धनबाद
      • पलामू
      • पाकुड़
      • बोकारो
      • रांची
      • रामगढ
      • लातेहार
      • लोहरदगा
      • सराइकेला-खरसावां
      • साहेबगंज
      • सिमडेगा
      • हजारीबाग
    • राजनीति
    • बिहार
    • कारोबार
    • खेल
    • सेहत
    • अन्य
      • मनोरंजन
      • शिक्षा
      • धर्म/ज्योतिष
    Johar LIVEJohar LIVE
    Home»कोर्ट की खबरें»SC का फैसला- तलाक के बाद बीवी को नहीं देना होगा गुजारा भत्ता, अगर…
    कोर्ट की खबरें

    SC का फैसला- तलाक के बाद बीवी को नहीं देना होगा गुजारा भत्ता, अगर…

    Kajal KumariBy Kajal KumariMarch 23, 2025No Comments2 Mins Read
    Share Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email Copy Link
    गुजारा
    Share
    Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email Copy Link

    New Delhi : सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि यदि पति और पत्नी की आर्थिक स्थिति समान है, तो पत्नी को गुजारा भत्ता देने का कोई कारण नहीं बनता है. यह मामला तब सामने आया जब एक महिला ने अपने अलग हुए पति से गुजारा भत्ता की मांग की, जबकि वह खुद भी अच्छी खासी तनख्वाह कमा रही थी.

    न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और उज्जल भुइयां की पीठ ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट कहा, “अगर पति-पत्नी दोनों सहायक प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं और समान रूप से कमा रहे हैं, तो पत्नी को गुजारा भत्ता क्यों दिया जाए?” कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि अगर पत्नी आत्मनिर्भर है और अपनी जरूरतें पूरी करने में सक्षम है, तो वह पति से गुजारा भत्ता की मांग नहीं कर सकती.

    महिला ने कोर्ट में यह तर्क दिया कि उसके पति की मासिक आय 1 लाख रुपये है, जबकि वह खुद 60,000 रुपये कमा रही है. इस आधार पर उसने गुजारा भत्ता की मांग की थी. लेकिन पति के वकील ने इस दलील को चुनौती दी और कोर्ट को बताया कि दोनों की आर्थिक स्थिति लगभग समान है, इसलिए गुजारा भत्ता की कोई आवश्यकता नहीं है. इसके बाद, कोर्ट ने दोनों पक्षों से उनकी सैलरी स्लिप जमा करने को कहा और जब यह स्पष्ट हुआ कि महिला भी आत्मनिर्भर है, तो उसकी याचिका खारिज कर दी गई.

    यह मामला पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट और निचली अदालत में भी खारिज हो चुका था, और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे ठुकरा दिया. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को महिला सशक्तिकरण और समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. यह फैसला उन मामलों के लिए एक मिसाल बन सकता है, जहां पति-पत्नी दोनों समान रूप से कमा रहे हैं और किसी भी पक्ष की आर्थिक स्थिति कमजोर नहीं है. कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि गुजारा भत्ता जरूरतमंद को दिया जाना चाहिए, न कि सिर्फ इस आधार पर कि पति की आमदनी ज्यादा है.

    Also Read : सात माह के मासूम की ह’त्या, दादी गिरफ्तार, दादा फरार

    Alimony demand financial status historic judgment husband wife important ruling Justice legal decision Salary Supreme Court wife आर्थिक स्थिति. ऐतिहासिक फैसला कानूनी फैसला गुजारा भत्ता तनख्वाह न्याय पति-पत्नी पत्नी महत्वपूर्ण फैसला मांग सुप्रीम कोर्ट
    Follow on Facebook Follow on X (Twitter) Follow on Instagram Follow on YouTube Follow on WhatsApp Follow on Telegram
    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Telegram WhatsApp Email Copy Link
    Previous Articleभगत सिंह की प्रतिमा को सम्मान दिलाने के लिए किया विरोध मार्च
    Next Article सहियाओं को स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का आश्वासन… जानें क्या

    Related Posts

    ट्रेंडिंग

    तेज रफ्तार वाहन ने युवक को मारी टक्कर

    July 11, 2025
    जोहार ब्रेकिंग

    इंस्पेक्टर से DSP बने छह अधिकारियों को IG ने लगाया बैच

    July 11, 2025
    ट्रेंडिंग

    पटना वेटनरी कॉलेज में फा’यरिंग और मा’रपीट, छात्र मयंक जख्मी, प्रदर्शन जारी

    July 11, 2025
    Latest Posts

    तेज रफ्तार वाहन ने युवक को मारी टक्कर

    July 11, 2025

    देवघर से देश के बड़े शहरों के लिए सीधी बस सेवा शुरू, यहां देखें टाइम टेबल

    July 11, 2025

    इंस्पेक्टर से DSP बने छह अधिकारियों को IG ने लगाया बैच

    July 11, 2025

    श्रावण मास के पहले दिन पहाड़ी मंदिर में शिवभक्तों की उमड़ी भीड़

    July 11, 2025

    पटना वेटनरी कॉलेज में फा’यरिंग और मा’रपीट, छात्र मयंक जख्मी, प्रदर्शन जारी

    July 11, 2025

    © 2025 Johar LIVE. Designed by Forever Infotech.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.