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    Home»झारखंड»गिरिडीह»गिरिडीह नगर निगम की अवैध टोल टैक्स वसूली पर लगी रोक, हाईकोर्ट ने कही ये बात
    गिरिडीह

    गिरिडीह नगर निगम की अवैध टोल टैक्स वसूली पर लगी रोक, हाईकोर्ट ने कही ये बात

    Kajal KumariBy Kajal KumariDecember 19, 2024Updated:December 19, 2024No Comments1 Min Read
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    गिरिडीह : गिरिडीह नगर निगम द्वारा की जा रही टोल टैक्स वसूली पर झारखंड उच्च न्यायालय रोक लगा दी हैं. झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश दीपक रोशन की बेंच ने यह निर्देश दिया हैं. अदालत ने अपने इस आदेश की कॉपी नगर विकास विभाग के मुख्य सचिव, गिरिडीह जिले के डीसी, गिरिडीह नगर निगम के नगर आयुक्त और गिरिडीह एसडीएम को भी देने का कहा हैं.

    क्या है मोंगिया स्टील लिमिटेड का दावा

    मोंगिया स्टील लिमिटेड ने गिरिडीह नगर निगम द्वारा टोल टैक्स वसूली के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया है. उन्होंने बताया कि गिरिडीह नगर निगम के पास वसूली का अधिकार नहीं है. इसके बावजूद निगम टैक्स वसूल रहा हैं. मोंगिया स्टील लिमिटेड की ओर से अधिवक्ता सुमित गाड़ोदिया और अधिवक्ता शिल्पी सांडिल्य पक्ष रख रहे हैं.

    Also Read : झारखंड शिक्षकों के पारस्परिक स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू, जानें पूरी खबर

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