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    Home»देश»सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को झटका दिया, उपराज्यपाल को ‘एल्डरमैन’ नियुक्ति का अधिकार दिया
    देश

    सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को झटका दिया, उपराज्यपाल को ‘एल्डरमैन’ नियुक्ति का अधिकार दिया

    Team JoharBy Team JoharAugust 5, 2024No Comments1 Min Read
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    सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार को एक महत्वपूर्ण झटका देते हुए उसकी याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि दिल्ली के उपराज्यपाल को नगर निगम (एमसीडी) में ‘एल्डरमैन’ नामित करने का अधिकार है, और उन्हें इसके लिए दिल्ली कैबिनेट की सलाह मानने की जरूरत नहीं है।

    जस्टिस पामिदीघंटम श्री नरसिम्हा और जस्टिस संजय कुमार ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि उपराज्यपाल स्वतंत्र रूप से एल्डरमैन की नियुक्ति कर सकते हैं, बिना दिल्ली कैबिनेट की सलाह के।

    प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डी. वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला की पीठ ने दिल्ली सरकार की इस दलील को भी खारिज कर दिया कि उपराज्यपाल एमसीडी में ‘एल्डरमैन’ की नियुक्ति के संबंध में मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 15 महीने तक विचार किया।

     

    'एल्डरमैन' अधिकार आम आदमी पार्टी उपराज्यपाल एमसीडी जस्टिस पामिदीघंटम श्री नरसिम्हा जस्टिस संजय कुमार दिल्ली सरकार नियुक्ति निर्णय प्रधान न्यायाधीश मंत्री परिषद याचिका सुप्रीम कोर्ट
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