Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    19 Apr, 2026 ♦ 4:16 PM
    • About Us
    • Contact Us
    • Webmail
    Facebook X (Twitter) Instagram YouTube Telegram WhatsApp
    Johar LIVEJohar LIVE
    • होम
    • देश
    • विदेश
    • झारखंड
      • कोडरमा
      • खूंटी
      • गढ़वा
      • गिरिडीह
      • गुमला
      • गोड्डा
      • चतरा
      • चाईबासा
      • जमशेदपुर
      • जामताड़ा
      • दुमका
      • देवघर
      • धनबाद
      • पलामू
      • पाकुड़
      • बोकारो
      • रांची
      • रामगढ
      • लातेहार
      • लोहरदगा
      • सराइकेला-खरसावां
      • साहेबगंज
      • सिमडेगा
      • हजारीबाग
    • राजनीति
    • बिहार
    • कारोबार
    • खेल
    • सेहत
    • अन्य
      • मनोरंजन
      • शिक्षा
      • धर्म/ज्योतिष
    Johar LIVEJohar LIVE
    Home»कोर्ट की खबरें»26 हफ्ते का गर्भ गिरा सकेंगी महिलाएं : हाईकोर्ट
    कोर्ट की खबरें

    26 हफ्ते का गर्भ गिरा सकेंगी महिलाएं : हाईकोर्ट

    Team JoharBy Team JoharMarch 31, 2025Updated:March 31, 2025No Comments2 Mins Read
    Share Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email Copy Link
    हाईकोर्ट
    Share
    Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email Copy Link

    Johar Live Desk : बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक 32 वर्षीय गर्भवती महिला को भ्रूण की विसंगतियों के कारण गर्भपात की अनुमति देने का अहम आदेश पारित किया है. न्यायमूर्ति रेवती मोहित डेरे और जस्टिस नीला गोखले की खंडपीठ ने महिला के प्रजनन अधिकार, शारीरिक स्वायत्तता और पसंद के अधिकार पर विशेष जोर दिया.

    महिला ने याचिका दायर कर निजी अस्पताल में गर्भपात की अनुमति मांगी थी, जिसमें भ्रूण की विसंगतियों को मुख्य कारण बताया गया था. कोर्ट ने महिला की शारीरिक स्थिति और चिकित्सकीय रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए गर्भपात की अनुमति दी. हालांकि, हाईकोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि जिस निजी अस्पताल में गर्भपात किया जाएगा, वहां मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (एमटीपी) अधिनियम के तहत सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं. अस्पताल को इस संबंध में अदालत में हलफनामा भी दाखिल करना होगा.

    महिला ने यह भी मांग की थी कि गर्भपात की प्रक्रिया के दौरान भ्रूण की हृदय गति को कम किया जाए ताकि बच्चा जीवित पैदा न हो. इस पर कोर्ट ने जेजे हॉस्पिटल के मेडिकल बोर्ड को गर्भपात के सबसे उपयुक्त तरीके पर सलाह देने का निर्देश दिया है. एमटीपी एक्ट के तहत, 24 हफ्ते से अधिक समय के गर्भ को अदालत की अनुमति के बिना गर्भपात नहीं किया जा सकता. इस फैसले को महिलाओं के प्रजनन अधिकारों की रक्षा के महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है.

    Also Read : 1 अप्रैल को “नीति एनसीएईआर राज्य आर्थिक मंच” पोर्टल होगा लॉन्‍च…जानें Details

    Also Read : नवादा के जंगल में लगी भीषण आ’ग

    Also Read : दोस्त के साथ घर से निकला अर्जुन फिर वापस नहीं लौटा

    Also Read : ECL कार्यालय में CBI का छापा, पीएफ क्लर्क घूस लेते गिरफ्तार

    Also Read : महाकुंभ से वायरल मोनालिसा को फिल्म ऑफर करने वाले डायरेक्टर सनोज मिश्रा रे’प मामले में गिरफ्तार… 

    Abortion Affidavit Bombay High Court Fetal Abnormalities Justice Neela Gokhale Justice Revati Mohit Dere medical report Medical Termination of Pregnancy MTP Act petition Physical Autonomy pregnant woman private hospital Reproductive Rights Right to Choose एमटीपी अधिनियम गर्भपात गर्भवती महिला चिकित्सकीय रिपोर्ट जस्टिस नीला गोखले निजी अस्पताल न्यायमूर्ति रेवती मोहित डेरे पसंद के अधिकार प्रजनन अधिकार बॉम्बे हाईकोर्ट भ्रूण की विसंगतियां मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी याचिका शारीरिक स्वायत्तता हलफनामा
    Follow on Facebook Follow on X (Twitter) Follow on Instagram Follow on YouTube Follow on WhatsApp Follow on Telegram
    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Telegram WhatsApp Email Copy Link
    Previous Article1 अप्रैल को “नीति एनसीएईआर राज्य आर्थिक मंच” पोर्टल होगा लॉन्‍च…जानें Details
    Next Article रिलीज होते ही Delete किये गये सलमान खान के इस फिल्म की 3000 लिंक

    Related Posts

    गिरिडीह

    गिरिडीह में बढ़ते ट्रैफिक जाम पर सख्त रुख, नगर निगम में मेयर ने की अहम बैठक

    April 19, 2026
    झारखंड

    धनबाद को मिले नए ग्रामीण एसपी, एस मोहम्मद याकूब ने संभाला पदभार

    April 19, 2026
    गढ़वा

    गढ़वा के केतार में जमीनी विवाद ने लिया हिंसक रूप, 46 लोगों पर केस दर्ज

    April 19, 2026
    Latest Posts

    बिहार में हवाई कनेक्टिविटी का विस्तार, हर जिले को जोड़ने की तैयारी

    April 19, 2026

    गिरिडीह में बढ़ते ट्रैफिक जाम पर सख्त रुख, नगर निगम में मेयर ने की अहम बैठक

    April 19, 2026

    JPSC परीक्षा के लिए रेलवे का खास इंतजाम, रांची से पटना और डीडीयू के लिए स्पेशल ट्रेनें

    April 19, 2026

    खूंटी में युवक की पत्थर से कूचकर ह’त्या, इलाके में सनसनी

    April 19, 2026

    धनबाद को मिले नए ग्रामीण एसपी, एस मोहम्मद याकूब ने संभाला पदभार

    April 19, 2026

    © 2026 Johar LIVE. Designed by Launching Press. | About Us | AdSense Policy | Privacy Policy | Terms and Conditions | Contact Us

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.