निलंबित मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम की बढ़ी मुश्किलें, न्यायिक हिरासत की अवधि 7 जुलाई तक बढ़ी

रांची। ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की कोर्ट में शुक्रवार को मनी लॉन्डिंग मामले में ग्रामीण कार्य विभाग के निलंबित मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई। ईडी कोर्ट ने वीरेंद्र राम की न्यायिक हिरासत की अवधि 7 जुलाई तक बढ़ा दी है। बता दें कि 21 अप्रैल को वीरेंद्र राम, उनके भाई आलोक रंजन, वीरेंद्र राम की पत्नी राजकुमारी देवी एवं पिता गेंदा राम के खिलाफ ईडी की अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया था।

ईडी की टीम ने वीरेंद्र राम की 39.28 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त की है। बताया गया है कि जब्त संपत्ति वीरेंद्र द्वारा टैंडर में कमीशन से उगाही कर अर्जित की गई है। 22 फरवरी को वीरेंद्र राम के आवास पर छापेमारी के दौरान उसके रांची के अशोक नगर स्थित आवास से ईडी ने गिरफ्तार किया था। वीरेंद्र राम के ठिकानों में छापेमारी के दौरान ईडी को करीब 40 लाख से अधिक के केश एवं डेढ़ करोड़ के जेवरात मिले थे। ईडी ने उनके करीब एक दर्जन लग्जरी वाहन भी बरामद किया था ईडी की पूछताछ में उसके पास से 125 करोड़ की चल-अचल संपत्ति की जानकारी मिली थी।