Bokaro : नगरपालिका चुनाव को लेकर बोकारो जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान कराने के लिए बड़ा फैसला लेते हुए जिला दण्डाधिकारी ने संबंधित क्षेत्रों में ड्राई डे घोषित कर दिया है। अब 21 फरवरी की शाम 5 बजे से 24 फरवरी की सुबह 7 बजे तक शराब की बिक्री और वितरण पूरी तरह बंद रहेगा। यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि चुनाव के दौरान किसी तरह की गड़बड़ी या माहौल खराब होने की स्थिति न बने।
इन इलाकों में 23 फरवरी को होगा मतदान
23 फरवरी 2026 को चास नगर निगम के 35 वार्डों और फुसरो नगर परिषद के 28 वार्डों में वोटिंग होनी है। नियम के मुताबिक मतदान खत्म होने के 48 घंटे पहले से ड्राई डे लागू किया जाता है। इसी के तहत 21 फरवरी शाम 5 बजे से यह पाबंदी प्रभावी हो जाएगी।
क्या-क्या रहेगा बंद?
प्रशासन ने साफ कर दिया है कि तय अवधि के दौरान:
- किसी भी होटल, रेस्टोरेंट, क्लब या बार में शराब न तो बेची जाएगी और न ही परोसी जाएगी।
- किसी भी दुकान या सार्वजनिक जगह पर शराब की बिक्री या वितरण नहीं होगा।
- निजी कार्यक्रमों में भी बिना वैध अनुमति शराब परोसना नियमों के खिलाफ होगा।
भंडारण पर भी रहेगी नजर
सिर्फ बिक्री ही नहीं, बल्कि बिना लाइसेंस वाले स्थानों पर शराब का स्टॉक रखने पर भी कड़ी निगरानी रखी जाएगी। प्रशासन की टीम लगातार जांच करेगी ताकि कहीं से भी नियमों का उल्लंघन न हो।
उल्लंघन किया तो होगी कड़ी कार्रवाई
जिला प्रशासन ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं कि आदेश का सख्ती से पालन कराएं। अगर कोई व्यक्ति या प्रतिष्ठान नियम तोड़ता पाया गया, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि यह कदम सिर्फ कानून-व्यवस्था बनाए रखने और चुनाव को साफ-सुथरे तरीके से संपन्न कराने के लिए उठाया गया है। वोटिंग शांतिपूर्ण माहौल में हो, इसी को ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था लागू की गई है।


