आमजन के इस्तेमाल में आने वाली खाद्य सामग्री तैयार करने में बरती गई लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई: अनुमंडल पदाधिकारी

Joharlive Desk

  • शहरी क्षेत्र का औचक निरीक्षण कर विभिन्न प्रतिष्ठानों पर नियमों के उल्लंघन को लेकर की गई कार्रवाई

देवघर। बुधवार को अनुमंडल पदाधिकारी सह अनुमंडल दंडाधिकारी दिनेश कुमार यादव के निर्देशानुसार देवघर शहरी क्षेत्र अन्तर्गत खाद्य सामग्री बेचने वाले कई दुकानों यथा- डेयरी उत्पादों के विक्रेता, मिठाई-नमकीन के दुकानों के अलावा आदि का औचक निरीक्षण खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी दिनेश मरांडी द्वारा किया गया।
इस दौरान देवघर अनुमंडल क्षेत्र के अंतर्गत कई दुकानों में कोविड नियमों के उल्लंघन, साफ-सफाई, रसोई में गंदगी को लेकर कई प्रतिष्ठित दुकानों पर कार्रवाई की गई।
इन प्रतिष्ठानों पर अर्थदंड के रूप में बावर्ची (2000₹), आईबीपी ढाबा (5000₹), डोसा प्लाजा (5000₹), पांडेय मिष्ठान भंडार (5000₹), कैलाश भोजनालय (3000₹), शंकर होटल (3000₹) प्रतिष्ठानों पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 धारा 169 के तहत कार्रवाई की गई।
इसके अलावे खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी द्वारा जानकारी दी गई है कि अनुमंडल पदाधिकारी के निर्देशानुसार मों तारा स्टोर, में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर प्रतिबंधित पान मसाला विमल 5180 ग्राम दिलरूबा 4320 ग्राम शिखर 1365 ग्राम जब्त किया गया हैं। जो कि स्वास्थ चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रधान सचिव -सह- खाद्य सुरक्षा आयुक्त झारखंड रॉची के अधिसूचना के अनुसार उपरोक्त पान मसाला का भंडारण , विनिमार्ण , बिकी , विक्रण पर पान मसाला के नमूनो में मैगनीसयम कार्बोनेट पाये जाने के कारण एक वर्ष के लिए प्रतिबंधित किया गया हैं। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 59,63,26 ( 2 )( 6 ) का उल्लंघन करने पर राजा कुमार , पिता मनोज कुमार चौरसिया द्वारा किया गया हैं। साथ ही IPC की धारा 188,328,420,272 का उलंधन किया गया हैं । ऐसे में उक्त वर्णित धाराओं के उल्लंधन के फलस्वरूप श्री राजा कुमार पर प्राथमिकि दर्ज करते हुए अग्रेतर कारवाई की जाएगी।