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    Home»झारखंड»पूजा सिंघल को कोर्ट से नहीं मिली जमानत, अगली सुनवाई 19 जुलाई को
    झारखंड

    पूजा सिंघल को कोर्ट से नहीं मिली जमानत, अगली सुनवाई 19 जुलाई को

    Team JoharBy Team JoharJuly 12, 2022No Comments2 Mins Read
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    रांची। बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार में सजा काट रही निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को मंगलवार को भी जमानत नहीं मिली। उनके जमानत अर्जी पर प्रवर्तन निदेशालय की विशेष अदालत में सुनवाई तय थी। अदालत में ईडी की ओर से जवाब दाखिल किया गया। इसके बाद ईडी कोर्ट की ओर से 19 जुलाई को सुनवाई की अगली तिथि तय की गयी। अब जमानत के लिए पूजा सिंघल को जमानत के लिए अब और इंतजार करना होगा। उनके वकील ने बहस के लिए कोर्ट से समय मांगा था।

    बता दें, 27 जून को पूजा सिंघल ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से ईडी के स्पेशल कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है। ईडी की तरफ से पूजा सिंघल समेत सात के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। पांच हजार से अधिक पन्नों की दाखिल चार्जशीट में पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा, सीए सुमन सिंह, खूंटी जिला परिषद के तत्कालीन कनीय अभियंता राम विनोद सिन्हा, तत्कालीन सहायक अभियंता राजेंद्र जैन, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता जय किशोर चौधरी, खूंटी विशेष प्रमंडल के तत्कालीन कार्यपालक अभियंता शशि प्रकाश शामिल हैं।

    मंगलवार को कोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय ने 200 पन्नों का आरोप पत्र दाखिल किया है। आरोपपत्र में बताया गया है कि चतरा ,खूंटी और पलामू डीसी रहते हुए पूजा के खाते में सैलरी से 1.43 करोड़ अधिक थे ईडी ने इन तीनों जिलों में उनके डीसी के कार्यकाल के दौरान के अलग-अलग बैंक खातों व दूसरे निवेश की जानकारी जुटाई। खूंटी में मनरेगा का घोटाला फरवरी 2009 से जुलाई 2010 के बीच हुआ है। उस समय पूजा सिंघल वहां की डीसी थी।

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