Ranchi : टेरर फंडिंग मामले में आरोपी पीएलएफआई (पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया) सुप्रीमो दिनेश गोप की पत्नी शकुंतला कुमारी को झारखंड हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। इस मामले की सुनवाई एनआईए (राष्ट्रीय जांच एजेंसी) की विशेष अदालत में चल रही है, जहां अब तक करीब 120 गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं।
क्या है मामला:
नोटबंदी के बाद बेड़ो थाना पुलिस ने दिनेश गोप के पास से 25.38 लाख रुपये नकद बरामद किए थे। इस मामले में 10 नवंबर 2016 को बेड़ो थाना में कांड संख्या 67/2016 दर्ज की गई थी। इसके बाद 19 जनवरी 2018 को एनआईए ने इस केस को टेकओवर कर आरसी 2/2018 दर्ज किया था। इस केस में दिनेश गोप के साथ-साथ उनकी दो पत्नियां हीरा देवी और शकुंतला कुमारी समेत अन्य आरोपी भी ट्रायल फेस कर रहे हैं।
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