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    Home»झारखंड»देवघर में पटाखा बिक्री के लिए केवल शिवलोक परिसर को अनुमती, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
    झारखंड

    देवघर में पटाखा बिक्री के लिए केवल शिवलोक परिसर को अनुमती, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

    Team JoharBy Team JoharOctober 25, 2024Updated:October 25, 2024No Comments1 Min Read
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    देवघर: जिला स्थापना उपसमाहर्ता मनोज कुमार ने शुक्रवार को समाहरणालय में थोक एवं खुदरा पटाखा विक्रेताओं के साथ एक बैठक आयोजित की. बैठक में उन्होंने स्पष्ट किया कि दीपावली के अवसर पर जिले में केवल शिवलोक परिसर के खाली भू-भाग में ही पटाखों की बिक्री की अनुमति होगी. उन्होंने बताया कि बिना लाइसेंस पटाखा बिक्री करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी. इस वर्ष, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, पटाखा विक्रेताओं को इस परिसर में अग्निशामक यंत्र, साफ-सफाई और अन्य आवश्यक व्यवस्थाए सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है. किसी अन्य स्थान पर पटाखा बेचते हुए पकड़े जाने पर विक्रेताओं के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी.मनोज कुमार ने होलसेल लाइसेंस धारकों को भी सभी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का आदेश दिया. दुकानदारों को अपने बिक्री स्थलों पर सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए पर्याप्त बालू भरे बोरे, पानी भरा ड्रम और छोटे फायर एक्सटिंग्विशर रखना अनिवार्य होगा. इसके अलावा, सभी विक्रेता मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों, चर्चों, अस्पतालों और सरकारी भवनों सहित संवेदनशील क्षेत्रों से 50 मीटर की दूरी पर बिक्री करेंगे.

     

    अग्निशामक यंत्र अधिनियम कठोर कानूनी जिला स्थापना पटाखा पटाखा विक्रेताओं लाइसेंस विस्फोटक शिवलोक समाहरणालय सुरक्षा
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