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    Home»जोहार ब्रेकिंग»कुख्यात नक्सली कुंदन पाहन और राम मोहन सिंह मुंडा कोर्ट से बरी, नहीं मिला कोई साक्ष्य
    जोहार ब्रेकिंग

    कुख्यात नक्सली कुंदन पाहन और राम मोहन सिंह मुंडा कोर्ट से बरी, नहीं मिला कोई साक्ष्य

    joharlive NetworkBy joharlive NetworkJanuary 13, 2026No Comments3 Mins Read3
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    कुंदन पाहन
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    Ranchi : करीब 17 साल पुराने मुठभेड़ और आतंकी गतिविधियों से जुड़े एक गंभीर मामले में अदालत ने नक्सली कुंदन पाहन उर्फ विकास जी और राम मोहन सिंह मुंडा को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। यह फैसला रांची सिविल कोर्ट के अपर न्यायायुक्त शैलेंद्र कुमार की अदालत ने सुनाया। अदालत ने दोनों आरोपियों को आईपीसी, आर्म्स एक्ट, सीएलए एक्ट और यूएपीए के तहत लगे सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया।

    यह मामला बुंडू थाना कांड संख्या 18/2009 से जुड़ा है। प्राथमिकी के अनुसार 5 फरवरी 2009 की रात पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि इलाके में नक्सली संगठन के सदस्य हथियारों के साथ मौजूद हैं। इसके बाद पुलिस टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया। पुलिस का दावा था कि इस दौरान उग्रवादियों के साथ मुठभेड़ हुई और भारी गोलीबारी हुई। पुलिस ने मौके से हथियार और कारतूस बरामद करने का भी दावा किया था। दोनों आरोपी 23 जनवरी 2017 से जेल में बंद हैं। लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में असफल रहा।

    सिर्फ एक गवाह, वह भी सूचक

    मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से केवल एक ही गवाह पेश किया गया। वह गवाह तत्कालीन बुंडू थाना प्रभारी और मामले के सूचक एसआई रविकांत प्रसाद थे। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि इतने गंभीर आरोपों वाले मामले में न तो कोई स्वतंत्र गवाह और न ही अन्य पुलिस गवाहों की गवाही हो सकी। वर्षों तक समन और वारंट जारी होने के बावजूद गवाहों को पेश नहीं किया जा सका।

    पहचान और गिरफ्तारी पर सवाल

    अदालत ने यह भी माना कि पहचान और गिरफ्तारी को लेकर गंभीर संदेह है। सूचक गवाह ने जिरह के दौरान स्वीकार किया कि उन्होंने आरोपियों को न तो घटना स्थल पर देखा था और न ही उन्हें गिरफ्तार किया था। उन्होंने दोनों आरोपियों को पहली बार अदालत में देखा।

    फायरिंग के दावे पर भी संदेह

    पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 784 राउंड फायरिंग का दावा किया था, लेकिन जांच में एक भी खोखा बरामद नहीं हुआ। अदालत ने यह भी नोट किया कि कथित रूप से जब्त किए गए हथियार और कारतूस न तो मौके पर सील किए गए और न ही उन्हें अदालत में प्रभावी तरीके से प्रस्तुत किया गया। घटना स्थल से खून या खून लगी मिट्टी की जब्ती भी नहीं दिखाई गई।

    सभी धाराओं से बरी

    इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने कुंदन पाहन उर्फ विकास जी और राम मोहन सिंह मुंडा को आईपीसी की धारा 147, 148, 353/149, 307/149, आर्म्स एक्ट, सीएलए एक्ट और यूएपीए की धारा 13 के तहत लगे सभी आरोपों से बरी कर दिया। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता ईश्वर दयाल किशोर ने बहस की थी।

    Also Read : झारखंड में बालू खनन का रास्ता साफ, हाईकोर्ट ने लगी रोक हटाई

    Notorious Naxalites Kundan Pahan and Ram Mohan Singh Munda acquitted by the court due to lack of evidence. कुख्यात नक्सली कुंदन पाहन और राम मोहन सिंह मुंडा कोर्ट से बरी नहीं मिला कोई साक्ष्य
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